New Income Tax Act: क्या है नया इनकम टैक्स एक्ट? 1 अप्रैल से देशभर में होगा लागू, बजट 2026 में हुआ ऐलान

New Income Tax Act: केंद्रीय बजट 2026-27 में इनकम टैक्स एक्ट को लागू करने की तारीख का ऐलान हुआ है. वहीं नया एक्ट लागू होते ही इनकम टैक्स रिटर्न भरना काफी आसान हो जाएगा. छोटे से लेकर बड़े टैक्सपेयर्स तक सभी का फायदा होगा. बता दें कि नए इनकम टैक्स एक्ट के बिल को साल 2025 में संसद के दोनों सदनों में पारित कराया गया था.

Budget 2026 New Income Tax Act

नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने से देशभर के टैक्स पेयर्स का बड़ा फायदा होगा.

What is New Income Tax Act: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स एक्ट को लेकर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने घोषणा की है कि एक अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा. बता दें कि नया इनकम टैक्स 1961 के पुराने एक्ट को रिप्लेस करेगा और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के सिस्टम को बेहद आसान बनाएगा.

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बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार TDS के भुगतान और इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया काफी मुश्किल थी, जिसे आसान करने के लिए ही केंद्र सरकार नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लेकर आई है, जिसे संसद के दोनों सदनों से पारित कराया गया था और राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी के बाद इसे नोटिफाई भी कर दिया गया है.

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नए इनकम टैक्स एक्ट से होंगे ये बड़े बदलाव

बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट लागू होने के बाद इनकम टैक्स का नया फॉर्म आएगा, जिसे भरना काफी आसान होगा और इसके किसी सेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होगा. नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत सबसे बड़ा बदलाव शब्दावली का होगा, यानी एक अप्रैल के बाद जब भी ITR भरा जाएगा, तब ‘असेसमेंट ईयर’ और ‘प्रीवियस ईयर’ को ‘टैक्स ईयर’ कहा जाएगा.

साथ ही कमाई वाला साल और टैक्स भरने वाला साल भी एक ही होगा, यानी अब जिस साल कमाई होगी, उसी साल का टैक्स फाइल किया जाएगा और उसी की असेसमेंट होगी. साथ ही नया एक्ट लागू होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई हो जाएगी, जबकि पहली इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 मार्च थी.

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21 अगस्त 2025 को नोटिफाई हुआ था एक्ट

बता दें कि 622 पन्नों वाला नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 संसद के लोकसभा सदन में 13 फरवरी 2025 को पेश किया गया था, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों पर विरोध जताया गया तो सरकार ने 8 अगस्त 2025 इसका ड्राफ्ट वापस ले लिया और आवश्यक बदलाव करके 11 अगस्त 2025 को इसे फिर से सदन में पेश किया गया, जो संसद के दोनों सदनों में पास हो गया.

राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद बिल एक्ट बन गया और एक्ट को 21 अगस्त 2025 को नोटिफाई किया गया था. वहीं अब बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए एक्ट को एक अप्रैल 2026 को लागू करने का ऐलान किया है. इसके लागू होते ही 1961 वाला कानून खत्म हो जाएगा औरा साल 2025 का कानून लागू हो जाएगा.

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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