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Truck Drivers Protest : हिट एंड रन कानून के खिलाफ चल रही ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार और ट्रांसपोर्टर्स इस बात पर सहमत हुए हैं कि कर्मचारी अपना काम तुरंत शुरू कर देंगे। सरकार ने आश्वासन दिया है कि नया नियम अभी लागू नहीं हुआ है और चर्चा करने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।
Hit & Run केस के लिए नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह
◆ ट्रांसपोर्ट संगठन ने देशभर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा
◆ फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा
◆ सरकार की तरफ से संगठन को आश्वसान दिया गया
◆ जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा की… pic.twitter.com/sGiLwQmazP
— News24 (@news24tvchannel) January 2, 2024
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बात की है। सरकार यह कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता 106/2 को लागू करने से पहले हम ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।
बता दें कि भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन के मामलों में नए नियम में 10 साल की जेल या सात लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहले इसमें सजा दो साल कारावास की थी। ट्रक ड्राइवर इसी नियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से इस कानून को तुरंत वापस लेने की मांग कर रहे थे।
सरकार की ओर से आश्वासन मिलते ही पंजाब में टैंकरों से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई शुरू हो गई है। रात 9 बजे जालंधर से तेल के 169 टैंकर रवाना हुए। वहीं, बठिंडा से 87 और संगरूर से 62 टैंकर अलग-अलग जिलों में तेल आपूर्ति के लिए निकल चुके हैं।
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