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नशे की हालत में मां को भी न पहचान पाया, कर दिया रेप, कोर्ट ने रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस मान दी सख्त सजा

Tripura Misdeed Case: त्रिपुरा में 24 साल के एक शख्स को अदालत ने अपनी मां से बलात्कार करने का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला सेपाहिजाला जिले का है। बिशालगढ़ सेशन कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस करार दिया। कलयुगी बेटे ने नशे की हालत में अपनी मां के […]

Edited By : Bhola Sharma | Updated: Sep 10, 2023 16:27
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Rape Case
Rape Case

Tripura Misdeed Case: त्रिपुरा में 24 साल के एक शख्स को अदालत ने अपनी मां से बलात्कार करने का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला सेपाहिजाला जिले का है। बिशालगढ़ सेशन कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस करार दिया। कलयुगी बेटे ने नशे की हालत में अपनी मां के साथ रेप किया था।

पिता घर पर नहीं था

पुलिस के अनुसार, तकारजाला का रहने वाला एक शख्स अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। 2 मई को वह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से बाहर गया था। रात में उसका 24 साल का बेटा नशे की हालत में घर पहुंचा। मां ने विरोध किया तो उससे झगड़ने लगा। बीच-बचाच के बाद मामला शांत हुआ।

सुबह नाश्ता करने के बाद आरोपी ने फिर शराब पी और मां को जान से मारने की धमकी देने लगा। तभी उसने मां को दबोच लिया और उसके साथ रेप किया। फिर वहां से फरार हो गया। जब महिला का पति घर पहुंचा तो उसने आपबीती सुनाई। घटना के तीन दिन बाद 5 मई को तकारजाला पुलिस थाने तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

20 गवाहों को अदालत में किया पेश

इस मामले में विस्तार से सुनवाई की गई। घटना के सबूत पेश किए गए। 20 लोगों की गवाही कराई गई। इसके बाद एडिशनल सेशन कोर्ट के जज विशाल गौर ने आरोपी को दोषी करार दिया।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी नशे का आदी था। वह अपनी मां के साथ झगड़ता रहता था। जान से मारने की धमकी देता था।

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First published on: Sep 10, 2023 04:27 PM

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