Tripura Misdeed Case: त्रिपुरा में 24 साल के एक शख्स को अदालत ने अपनी मां से बलात्कार करने का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला सेपाहिजाला जिले का है। बिशालगढ़ सेशन कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस करार दिया। कलयुगी बेटे ने नशे की हालत में अपनी मां के साथ रेप किया था।
पिता घर पर नहीं था
पुलिस के अनुसार, तकारजाला का रहने वाला एक शख्स अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। 2 मई को वह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से बाहर गया था। रात में उसका 24 साल का बेटा नशे की हालत में घर पहुंचा। मां ने विरोध किया तो उससे झगड़ने लगा। बीच-बचाच के बाद मामला शांत हुआ।
सुबह नाश्ता करने के बाद आरोपी ने फिर शराब पी और मां को जान से मारने की धमकी देने लगा। तभी उसने मां को दबोच लिया और उसके साथ रेप किया। फिर वहां से फरार हो गया। जब महिला का पति घर पहुंचा तो उसने आपबीती सुनाई। घटना के तीन दिन बाद 5 मई को तकारजाला पुलिस थाने तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
त्रिपुरा सेपाहिजाला जिले में 24 साल के एक बेटे ने मां से किया रेप
---विज्ञापन---◆ नशे की हालत में उसने मां के साथ दुष्कर्म किया
◆ कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना #Tripura | Tripura | Rarest Of Rare | #RapeCase pic.twitter.com/AHzNGHBPhQ
— News24 (@news24tvchannel) September 10, 2023
20 गवाहों को अदालत में किया पेश
इस मामले में विस्तार से सुनवाई की गई। घटना के सबूत पेश किए गए। 20 लोगों की गवाही कराई गई। इसके बाद एडिशनल सेशन कोर्ट के जज विशाल गौर ने आरोपी को दोषी करार दिया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी नशे का आदी था। वह अपनी मां के साथ झगड़ता रहता था। जान से मारने की धमकी देता था।