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Moye Moye…आप लोग रोना बंद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऐत‍िहास‍िक फैसले के बाद Social Media पर आई मीम्‍स की बाढ़

Supreme Court's Decision on Article 370 Memes Viral: सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर लगातार मीम्स वायरल हो रहे हैं।

Author Edited By : Pooja Mishra Updated: Dec 11, 2023 12:55

Supreme Court’s Decision on Article 370 Memes Viral: जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाये जाने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। कोर्ट ने सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाने के फैसले को सही ठहराया है और याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर लगातार मीम्स वायरल हो रहे हैं।

‘Moye Moye’ मीम वायरल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के हटाये जाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला को लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई है। एक Gaurav नाम के यूजर ने कोर्ट का फैसला आने के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर के साथ ट्रेंडिंग सॉन्ग ‘Moye Moye’ का मीम पोस्टर बनाकर शेयर किया है। इस मीम पोस्टर में अमित शाह की तरफ Article 370 लिखा हुआ है। वहीं पीएम मोदी की तरफ ‘Moye Moye’ लिखा हुआ है। इस मीम के साथ कैप्शन में यूजर ने जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बताया है। साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले पर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, पीएम मोदी और अमित शाह को बधाई दी है।

पीएम मोदी के साथ मीम वायरल 

वहीं एक दूसरे SHASHANK BARANWAL नाम के यूजर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष के हालात को दर्शाते हुए पीएम मोदी का एक पूराना वीडियो क्लिप शेयर किया है। इस वीडियो क्लिप में पीएम मोदी ‘रोइए मत… मैं सब सुन रहा हूं…’ ये कहते दिखाई दे रहे हैं। इस मीम को शेयर करते हुए यूजर ने कैप्शन में लिखा- ‘Modiji to Opposition right now’ इसी तरह के कई और मीम्स X पर वायरल हो रहे हैं।

कोर्ट का फैसला 

आर्टिकल 370 को लेकर अपने फैसले में सीजेआई (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने कई बड़ी बातें कही हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 के निरस्त करने पहले यहां संविधान सभा की सिफारिश जरूरत नहीं थी। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसाल राष्ट्रपति का है, कोर्ट असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई नहीं कर सकती।

First published on: Dec 11, 2023 12:20 PM

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