---विज्ञापन---

देश angle-right

राहुल गांधी के आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ED-CBI से मांगा जवाब, इलाहाबाद HC को दिया ये निर्देश

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

---विज्ञापन---

आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने मामले के मूल याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र और याचिका की वैधता को लेकर सवाल उठाए. दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मूल याचिकाकर्ता, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बता दें कि राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले का सीबीआई और ईडी के जरिए सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया था. अब शीर्ष अदालत ने सभी संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है.

---विज्ञापन---

20 अगस्त तक टाल दें सुनवाई- SC

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी से जुड़े इस मामले में जांच रिपोर्ट फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमा नहीं की जा सकेगी. इसके साथ ही 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई भी अब आगे बढ़ गई है. सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की याचिका पर आगे सुनवाई करेगा और सभी संबंधित पक्षों के जवाब मिलने के बाद अगला फैसला लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- FASTag डेटा पर ED की नजर, टोल प्लाजा से संदिग्ध वाहनों की निगरानी होगी आसान

---विज्ञापन---

BJP कार्यकर्ता ने दर्ज कराई थी शिकायत

बता दें कि ये मामला कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा हुआ है. शिकायत में राहुल गांधी पर उनकी आय से अधिक संपत्ति होने के आरोप लगाए गए हैं. इसी शिकायत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जांच से जुड़े निर्देश दिए थे. हाईकोर्ट ने CBI की ओर से दाखिल जवाब पर असंतोष जताया और एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी को नया हलफनामा दाखिल करने और मामले में अब तक कितनी जांच की गई है इसकी भी जानकारी देने की बात कही थी.

---विज्ञापन---

First published on: Aug 17, 2026 12:48 PM

End of Article
---विज्ञापन---
संबंधित खबरें
Sponsored Links by Taboola