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कोरोना वैक्सीन पर SC का बड़ा फैसला, साइड इफेक्ट को लेकर मुआवजा पॉलिसी बनाने का केंद्र सरकार को आदेश

Supreme Court Corona Vaccine: कोरोना वैक्सीन के साइट इफेक्ट्स होने से मौत होने पर अब लोगों को मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर पॉलिसी बनाने का आदेश केंद्र सरकार को दिया है।

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Corona Vaccine News: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार को बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट से होने वाले नुकसान या मौत को लेकर मुआवजा पॉलिसी बनाने का आदेश केंद्र सरकार को दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने एक याचिका का निपटारा किया है, जिसमें कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट के चलते मौत होने पर पीड़िता परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट का पैनल गठित करने से इनकार

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीनेशन के बाद होने वाले दुष्प्रभावों की जांच के लिए एक्सपर्ट पैनल गठित करने से साफ इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार को मुआवजा नीति बनाने और वैक्सीनेशन के दुष्प्रभावों से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक करने का निर्देश भी दिया है। आंकड़े भी एक बार नहीं, बल्कि समय-समय पर जारी करने का निर्देश है। बेंच के दोनों जजों ने याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिए कि वैक्सीनेशन के दुष्प्रभावों की निगरानी के लिए मौजूदा व्यवस्था लागू रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के पॉइंट्स स्पष्ट भी किए

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ दे निर्देश दिया है कि कोरोना वैक्सीनेशन के दुष्प्रभावों की जांच के लिए अलग से कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। साथ ही स्पष्ट किया है कि पॉलिसी बन जाएगी, इसका मतलब यह नहीं होगा कि कोई व्यक्ति कानून की मदद नहीं ले सकेगा। न ही मुआवजा पॉलिसी बनाने का मतलब यह होगा कि केंद्र सरकार ने या किसी देश की किसी और अथॉरिटी ने अपनी गलती मान ली या कानूनी जिम्मेदारी ले ली और पीड़ित अदालत का दरवाजा ही न खटखटा पाए।

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2 लड़कियों के मां-बाप ने याचिका डाली थी

बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद साइड इफेक्ट होने से 2 लड़कियों की मौत हो गई थी। दोनों लड़कियों के मां-बाप की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि देशभर में कोरोना वैक्सीनेशन के बाद जितनी भी मौत हुई हैं, उन सभी की जांच कराई जाए और इसके लिए एक स्वतंत्र समिति गठित की जाए। मृतकों की ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी चेक कराई जाए। मृतकों के परिजनों का केंद्र सरकार की ओर से मुआवजा भी दिया जाना चाहिए।

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First published on: Mar 10, 2026 12:15 PM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.

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