नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उच्चतम न्यायालय ने खराब सेहत के आधार पर आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि हालात खराब होने पर आसाराम दोबारा अंतरिम जमानत के लिए अपील कर सकते हैं, फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की रिपोर्ट को आधार मानते हुए पेंडिंग रखा है.

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एम्स ने कहा- 'अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं'

एम्स में इलाज करा रहे आसाराम की सेहत को लेकर अस्पताल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता नहीं. हालांकि उनके लिए 24 घंटे चिकित्सा निगरानी की सलाह दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम कि याचिका को पेंडिंग रखते हुए कहा कि हालत खराब होने पर दोबारा अंतरिम जमानत की मांग कर सकते है. सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि आसाराम ने हाई कोर्ट से 20 दिन की परोल की मांग की थी और ये बात सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग करते हुए छिपाई गई.

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हाई कोर्ट से 20 दिन की परोल पर है आसाराम


तुषार मेहता ने बताया कि आसाराम को हाई कोर्ट से 20 दिन की परोल मिली हुई है. इस बीच अंतरिम जमानत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में एम्स से आसाराम की हेल्थ रिपोर्ट मांगी थी, जिसके आधार पर अब अंतरिम जमानत से इनकार करते हुए अदालत ने याचिका को पेंडिंग रखा है. कोर्ट ने एम्स से पूछा था कि आसाराम की हेल्थ रिपोर्ट में बताया जाए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती रखना जरूरी है या नहीं. एम्स की तरफ से आसाराम को फिलहाल के लिए मेडिकल निगरानी में रखे जाने की सलाह दी है, अस्पताल में भर्ती होने की अनिवार्यता को एम्स ने नकार दिया.

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