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राम रहीम को बड़ी राहत, रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी हुए बाबा; हाईकोर्ट ने पलटा CBI का फैसला

Ram Rahim Latest Update: राम रहीम को बड़ी राहत मिली है। रणजीत सिंह मर्डर केस में बाबा समेत 5 लोगों को बरी किया गया है। हाईकोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए CBI का फैसला पलट दिया, लेकिन डेरा सच्चा सौदा प्रमुख जेल से बाहर नहीं आएगा।

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Ram Rahim Acquited In Ranjit Singh Murder Case: डेरा सच्चा सौदा के बाबा गुरमीत राम रहीम को रंजीत सिंह कत्ल केस में बरी कर दिया गया है। उनके समेत 5 लोगों को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने हत्याकांड की सुनवाई करते समय राम रहीम के खिलाफ दिया गया CBI का फैसला पलट दिया है।

CBI ने केस में बाबा को उम्रकैद की सजा सुनाई थी और 31 लाख का जुर्माना भी लगाया था। गांव खानपुर कोहलिया में डेरे के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह को गोली मारी गई थी। राम रहीम इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है और 2 मामलों में वह सजायाफ्ता है। ऐसे में वह इस केस में बरी होने के बावजूद जेल से बाहर नहीं आ पाएगा।

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22 साल पुराने मामले में 2021 में आया था फैसला

राम रहीम के वकील अजय वर्मन ने बताया कि 22 साल पुराने फैसले में साल 2021 में फैसला आया था। पंचकूला में CBI की विशेष अदालत ने राम रहीम समेत 4 लोगों के उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 19 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद राम रहीम को केस में दोषी करार दिया गया था। रणजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन कमेटी का मेंबर था।

10 जुलाई 2002 को रणजीत सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बेटे जगसीर सिंह ने हत्या करने का आरोप राम रहीम पर लगाया, क्योंकि उसने साध्वी यौन शोषण मामले में गुमनाम खत लिखने का आरोप रणजीत सिंह पर लगाया था। यह वहीं खत था, जो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के हाथ लगी थी और वह उसने अखबार में छाप दी थी।

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2 और केसों में राम रहीम को मिली थी उम्रकैद

पुलिस ने मामले में कार्रवाई की, लेकिन जगसीर ने जनवरी 2003 में एक याचिका दायर करके पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मांग की कि हत्याकांड की जांच CBI को सौंपी जाए। जांच CBI को सौंपी गई और साल 2006 में राम रहीम के ड्राइवर रह चुके खट्टा सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए। साल 2007 में राम रहीम पर आरोप तय किए गए।

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लंबी सुनवाई के बाद अक्टूबर 2021 में राम रहीम दोषी करार दिया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई, जबकि CBI ने फांसी की सजा मांगी थी। राम रहीम ने सजा के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर आज फैसला आया। राम रहीम साध्वी यौन शोषण और पत्रकार छत्रपति मर्डर केस में भी उम्रकैद की सजा काट रहा है।

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First published on: May 28, 2024 11:23 AM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IMC&MT इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। पिछले 12 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के News 24 Hindi डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हैं। यहां खुशबू नेशनल, इंटरनेशनल, लाइव ब्रेकिंग, पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्सप्लेनर आदि कवर करती हैं। इससे पहले खुशबू Amar Ujala और Dainik Bhaskar मीडिया हाउस के डिजिटल विंग में काम कर चुकी हैं।

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