---विज्ञापन---

राहुल गांधी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद HC के आदेश को दी चुनौती

राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती ही नहीं दी है, बल्कि एक अलग ट्रांसफर पिटीशन भी दाखिल की है. इसमें उन्होंने मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है.

---विज्ञापन---

आय से अधिक संपत्ति के मामले में अब लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मई-जुलाई, 2026 में दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से फैसला रद्द करने की अपील की है. यह मामला कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी पर उनकी घोषित आय की तुलना में अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाया गया था. इस पर हाई कोर्ट ने शिकायत में लगाए गए आरोपों के वेरिफिकेशन के लिए CBI और ED को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा था.

यह भी पढ़ें: अमेरिका, चीन या तुर्किए? जानिए किस देश के पास है सबसे ताकतवर ड्रोन सिस्टम

---विज्ञापन---

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था?

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने मई के आदेश में कहा था कि शिकायत में लगाए गए आरोपों का कानून के अनुसार वैरिफिकेशन होना चाहिए. साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि सीबीआई और ईडी अपने वैधानिक अधिकारों के तहत आवश्यक कदम उठा सकती हैं. मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की कार्रवाई को लेकर भी हाई कोर्ट ने सवाल उठाए थे. 20 जुलाई को अदालत ने सीबीआई की ओर से दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताते हुए कहा था कि यह पहले दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं है.

केस ट्रांसफर करने की भी मांग

वहीं, ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है. हाई कोर्ट ने दोनों एजेंसियों से जांच की प्रोग्रेस को लेकर भी रिपोर्ट जमा करने को कहा था. मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित की गई थी. राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती ही नहीं दी है, बल्कि एक अलग ट्रांसफर पिटीशन भी दाखिल की है. इसमें उन्होंने मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है. दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को सुनवाई करेगा.

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें: मानसून में रोड ट्रिप का बना रहे हैं प्लान? कार में जरूर रखें ये चीजें, वरना दिक्कतें कर सकती हैं मूड खराब

First published on: Aug 13, 2026 01:52 PM

End of Article
---विज्ञापन---
संबंधित खबरें
Sponsored Links by Taboola