शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा सरकार ने बैरिकेडिंग कर इसे बंद कर रखा है। बॉर्डर खोलने को लेकर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखी जाए, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से शंभू सीमा पर चरणबद्ध तरीके से बैरिकेड्स हटाने के लिए कदम उठाने को कहा, ताकि जनता को कोई असुविधा न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक निष्पक्ष कमेटी गठित करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे, जो किसानों और अन्य हितधारकों से संपर्क कर उनकी मांगों का ऐसा व्यावहारिक समाधान खोज सकेंगे, जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और सभी के हित में हो।