Arif Khan
आरिफ खान मंसूरी को डिजिटल मीडिया में करीब 15 वर्षों का अनुभव है . वर्तमान में न्यूज24 की डिजिटल विंग में कार्यरत हैं. इससे पहले देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं.
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दिल्ली की मतदाता सूची में राघव चड्ढा का नाम जोड़े जाने पर आम आदमी पार्टी के सवाल उठाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि भाजपा के राज्यसभा सदस्य ने राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए 26 अगस्त को ‘फॉर्म-6’ भरा था और निर्धारित प्रक्रिया के बाद दो सितंबर को उनका आवेदन मंजूर कर लिया गया.
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने कहा, ‘मौजूदा रिकॉर्ड के अनुसार, सांसद राघव चड्ढा ने 26 अगस्त को एसी-39 (राजेंद नगर) में ‘फॉर्म-6’ के जरिए अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया था.’
कार्यालय की तरफ से बताया गया कि आवेदन को जरूरी सात दिन की नोटिस अवधि पूरी होने के बाद चुनाव पंजीकरण अधिकारी ने स्वीकृत किया था.
BJP MP Raghav Chadha’s name was added to the electoral roll of AC-39 (Rajinder Nagar) following due procedure. He applied for inclusion through Form-6 on August 26, 2026. The Electoral Registration Officer approved the application on September 2, 2026, after the mandatory 7-day…
— ANI (@ANI) September 10, 2026
दिल्ली सीईओ कार्यालय ने कहा, ‘एसी-39 (राजेंद्र नगर) के चुनाव पंजीकरण अधिकारी ने सात दिन की जरूरी नोटिस अवधि पूरी होने के बाद इस फॉर्म को स्वीकृत किया था.’ सीईओ कार्यालय ने यह भी कहा कि आवेदन पर निर्वाचन आयोग द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की गई.
हालांकि, ‘आप’ ने निर्वाचन आयोग के स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि चड्ढा का नाम मतदाता सूची में ‘पिछले दरवाजे से’ जोड़ा गया है. पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इसमें कोई राजनीतिक दबाव था.
आप के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने मांग की कि चड्ढा का फॉर्म-6 सार्वजनिक किया जाए और आम मतदाताओं की तरह ही नागरिकों को इस पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाए.
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अनुराग ढांडा ने कहा कि निर्वाचन आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि चड्ढा ने नया मतदाता पंजीकरण कराने वाला फॉर्म-6 कब और कहां भरा था. ढांडा ने राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए दावा किया कि एक से सात सितंबर के बीच प्राप्त फॉर्म-6 आवेदनों में चड्ढा का नाम शामिल नहीं है.
उन्होंने कहा, ‘निर्वाचन आयोग ने बताया है कि किसी मतदाता का नाम फॉर्म-6, फॉर्म-7 या फॉर्म-8 के माध्यम से जोड़ा जा सकता है. अगर चड्ढा का नाम फॉर्म-6 के जरिये जोड़ा गया है तो आयोग को बताना चाहिए कि यह कब जमा किया गया और यह कहां उपलब्ध है.’
बता दें, राघव चड्ढा का नाम पंजाब में वोटर लिस्ट से काट दिया गया था. जिसके बाद अब दिल्ली की वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है.
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