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National Lok Adalat: चालान माफ कराने का लास्ट चांस, आज लगने जा रही साल की आखिरी लोक अदालत

Traffic Challan Latest Update: गाड़ी पर हजारों का चालान पेंडिंग है और उसे क्लीयर या माफ कराना चाहते हैं तो आज सुनहरा मौका मिल रहा है, क्योंकि आज नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है. आज साल की आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत लग रही है तो देखिए कहीं मौका छूट न जाए.

National Lok Adalat: साल 2025 की आखिरी लोक अदालत आज लगने जा रही है. देशभर के राज्यों और शहरों में आज लोक अदालत लगेगी, जिसमें ट्रैफिक चालान को लेकर फायदा हो सकता है. अगर ट्रैफिक चालान पेंडिंग है तो उसका निपटारा हो सकता है. चालान माफ हो सकता है या छूट भी मिल सकती है. चालान पर लगा जुर्माना माफ हो सकता है. इसलिए आज मौके का फायदा उठाएं, नहीं तो इसके बाद राष्ट्रीय लोक अदालत अगले साल लगेगी.

दिल्ली में इस बार नहीं लगेगी अदालत

बता दें कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत राजधानी दिल्ली में नहीं लगेगी. क्योंकि किसी वजह से इसे स्थगित कर दिया गया है, ऐसे में अब दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत अगले साल ही लगेगी. वैसे दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी (DLSA) के सहयोग से किया जाता है.

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विवादों के निपटारे का मंच है अदालत

राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों का निपटारा करने का एक मंच है, जिसका आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया जाता है. नेशनल लोक अदालत को लोगों की अदालत भी कहा जाता है. इन अदालतों में विवादों का निपटरा आपसी सहमति से आसानी से और बहुत जल्दी होता है.

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कैसे बनेंगे लोक अदालत का हिस्सा?

बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत को जॉइन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर टोकन लेना होता है. इसके लिए दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/ पर लॉगइन करेंगे. वहां होमपेज पर दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी का आइकन मिलेगा, उस पर टैप करके टोकन रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंच जाएंगे.

टोकन रजिस्ट्रेशन पेज पर अपन नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और पेंडिंग चालान की डिटेल भरकर सबमिट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा. इस मैसैज के साथ एक डाउनलोड लिंक होगा, जिस पर क्लिक करके टोकन नंबर मिल जाएगा. इस टोकन नंबर को दिखाकर राष्ट्रीय लोक अदालत को जॉइन कर सकते हैं.

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इन चालानों पर मिल सकती राहत

नेशनल लोक अदालत में जिन चालानों के लिए माफी और छूट मिल सकती है या निपटान हो सकता है, उनमें बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग, बिना हेलमेट के ड्राइविंग, लाल बत्ती जंप करना, गलत तरीके से किया गया चालान, ओवर स्पीड, PUC सर्टिफिकेट न होना, गलत पार्किंग, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, गलत लेन में ड्राइविंग, ट्रैफिक सिग्नल्स की अनदेखी, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी ड्राइव करना शामिल है.

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इन चालानों की सुनवाई नहीं होगी

कुछ ट्रैफिक चालान ऐसे होते हैं, जिनकी सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में नहीं होती, जैसे नशा करके ड्राइविंग, हिट-एंड-रन केस, लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई मौत, नाबालिग के द्वारा ड्राइविंग करना, रेसिंग या स्पीड ट्रायल, क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए वाहन का इस्तेमाल, अदालत की सुनवाई के तहत लंबित चालान, अन्य राज्यों की ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए गए चालान.

First published on: Dec 13, 2025 07:14 AM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IMC&MT इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। पिछले 12 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के News 24 Hindi डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हैं। यहां खुशबू नेशनल, इंटरनेशनल, लाइव ब्रेकिंग, पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्सप्लेनर आदि कवर करती हैं। इससे पहले खुशबू Amar Ujala और Dainik Bhaskar मीडिया हाउस के डिजिटल विंग में काम कर चुकी हैं।

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