Modi Surname Remark Case: हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक की कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने करीब दो घंटे तक अपनी दलील रखी। वहीं, शिकायकर्ता पूर्णेश मोदी के वकीलों ने कुछ दस्तावेज देने के लिए समय मांग की। इस पर जस्टिस हेमंत ने कहा कि दो मई को केस खत्म करेंगे। उन्होंने पूर्णेश मोदी के वकीलों को सोमवार की शाम तक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट उसी दिन फैसला भी सुना सकती है।
बता दें कि सूरत में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।
Gujarat High Court begins hearing on the plea filed by Congress leader Rahul Gandhi seeking a stay on his conviction in the defamation case.
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— ANI (@ANI) April 29, 2023
फैसले के बाद गई थी राहुल गांधी की सांसदी
फैसले के बाद 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी के साथ सूरत की एक सत्र अदालत में आदेश को चुनौती दी। कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए 20 अप्रैल को सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
बता दें कि भाजपा गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?’
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