केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्टों पर सफाई दी, जिनमें कहा गया था कि केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट के अवमानना नोटिस के जवाब में बिना शर्त माफी मांगी है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से उठाए गए सभी कदम कानून के अनुरूप हैं और उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का कोई मामला नहीं बनता. मंत्रालय के मुताबिक, अवमानना नोटिस का जवाब देते समय हलफनामे के शुरुआती पैराग्राफ में बिना शर्त माफी का जिक्र करना एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसका पालन हर ऐसे मामले में किया जाता है.
माफी मांगने का मतलब गलती स्वीकार करना नहीं
गृह मंत्रालय ने प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के आधिकारिक एक्स हैंडल पर जारी बयान में कहा कि गृह सचिव, पुलिस आयुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों की ओर से दाखिल हलफनामों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है. मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि माफी का जिक्र किए जाने को सरकार या पुलिस की ओर से गलती स्वीकार करने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. हलफनामे में आगे फैक्ट और दलीलों के जरिए यह स्पष्ट किया गया है कि संबंधित कार्रवाई कानून के दायरे में की गई थी.
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दिल्ली में प्रतिबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
गौरतलब है कि यह पूरा मामला दिल्ली में 10 अक्टूबर को सीजेपी के विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले लगाए गए प्रतिबंधों से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर के अपने आदेश में केंद्र सरकार को कुछ सेवाओं पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध हटाने और जरूरत के मुताबिक ऐसे नियमन की अनुमति दी थी, जिससे दिल्ली के आम नागरिकों को असुविधा न हो. इसके बाद गृह सचिव गोविंद मोहन ने अदालत में दाखिल अपने जवाब में कहा कि 9 अक्टूबर को केंद्र की ओर से जारी निर्देश का उद्देश्य शांति बनाए रखना और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकना था.
हलफनामे के मुताबिक, मोबाइल इंटरनेट पर रोक 9 अक्टूबर रात 10 बजे से 10 अक्टूबर रात 10 बजे तक रायसीना हिल के चार किलोमीटर के दायरे में लागू रही, यह प्रतिबंध केवल मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर था. वाई-फाई और ब्रॉडबैंड सेवाओं को इससे बाहर रखा गया था.
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