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गणेश चतुर्थी को लेकर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, बंगलुरु में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध

नई दिल्ली: गणेश चतुर्थी को लेकर कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बृहत बंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर 31 अगस्त को बेंगलुरु में मांस की बिक्री और बूचड़खाने में जानवरों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध बीबीएमपी सीमा के भीतर सभी क्षेत्रों में लागू होगा। अभी पढ़ें – […]

Author Edited By : Om Pratap Updated: Aug 29, 2022 16:38

नई दिल्ली: गणेश चतुर्थी को लेकर कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बृहत बंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर 31 अगस्त को बेंगलुरु में मांस की बिक्री और बूचड़खाने में जानवरों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध बीबीएमपी सीमा के भीतर सभी क्षेत्रों में लागू होगा।

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गणेश चतुर्थी के मद्देनजर नगर निकाय ने प्रतिबंध लगाने के लिए एक सर्कुलर जारी किया। कन्नड़ में लिखे गए सर्कुलर में लिखा गया है कि गणेश चतुर्थी के मौके पर पशु वध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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संयुक्त निदेशक (पशुपालन) ने बताया कि बृहत बंगलुरु महानगर पालिका के अंतर्गत बूचड़खानों में पशुओं का वध और मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

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बता दें कि इस महीने की शुरुआत में नगर निकाय ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मांस की बिक्री और जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था।

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First published on: Aug 29, 2022 02:59 PM

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