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Talaq-e-Hasan: राहत देने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, पति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट: पुरुषों को तलाक (केवल मुस्लिम समुदाय में) का अधिकार देने वाले तलाक-ए-हसन संबंधी याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं के पतियों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों से इस मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। वहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हम तलाक-ए-हसन […]

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सुप्रीम कोर्ट: पुरुषों को तलाक (केवल मुस्लिम समुदाय में) का अधिकार देने वाले तलाक-ए-हसन संबंधी याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं के पतियों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों से इस मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। वहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हम तलाक-ए-हसन की संवैधानिक वैधता पर विचार करने से पहले याचिकाकर्ताओं को निजी तौर पर राहत देने पर विचार करेंगे। मामले की अगली सुनवाई अब 11 अक्टूबर को होगी।

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पेश मामले में सुप्रीम कोर्ट दो अलग-अलग पीड़ित महिलाओं की याचिका पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने दोनों के पति को मामले में पक्षकार बनाया है। दोनों पीड़ित महिलाओं के पति को नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तलाक-ए-हसन की प्रथा प्रथम दृष्टया अनुचित नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं के पास भी इसमें एक विकल्प खुला है। अदालत ने कहा था कि यह तीन तलाक नहीं है। अगर दो लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं तो हम विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने से भी तलाक दे रहे हैं। कोर्ट ने आगे कहा था कि वह नहीं चाहते कि तलाक-ए-हसन का मुद्दा एजेंडा बने।

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तलाक-ए-हसन क्या है?
तलाक-ए-हसन वह प्रथा है जिसके द्वारा एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। लेकिन इसमें उस शख्स को लगातार तीन महीने तलाक शब्द का इस्तेमाल करना होगा। मसलन जैसे किसी ने अपने पत्नी तो जनवरी में तलाक देने की बात कही और फिर फरवरी में कही और फिर बात न बनने पर अगले महीने मार्च में भी तलाक लेने को कहा तो वह शादी फिर अमान्य हो जाएगी।

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First published on: Aug 29, 2022 04:19 PM

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About the Author

Amit Kasana

अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.

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