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पूर्व CM येदियुरप्पा के खिलाफ नाबालिग से यौन शोषण मामले में गैर-जमानती अरेस्ट वारंट, पॉक्सो के तहत केस दर्ज

POCSO Case : कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा को अदालत से बड़ा झटका लगा। येदियुरप्पा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पुलिस किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला?

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Former CM BS Yediyurappa News : कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अदालत ने नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) मामले में यह कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस अब येदियुरप्पा को गिरफ्तार करेगी।

बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया। उनके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज है। 17 वर्षीय लड़की की मां ने बताया कि पूर्व सीएम ने अपने घर पर उसकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न किया था।

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CID ने पूर्व सीएम को किया था तलब

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इस मामले में सीआईडी ने बुधवार को पूर्व सीएम को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस पर बीएस येदियुरप्पा के एडवोकेट ने सीआईडी के सामने पेश होने के लिए एक हफ्ते का वक्त मांगा था, लेकिन उससे पहले ही उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। अदालत ने आज उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।

जानें क्या है पूरा मामला

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पीड़ित लड़की की मां ने 14 मार्च को सदाशिवनगर थाने में येदियुरप्पा के खिलाफ तहरीर दी थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि 2 फरवरी को वह अपनी बेटी के साथ कुछ मदद के लिए भाजपा नेता के घर गई थी। इस दौरान उन्होंने बेटी का यौन उत्पीड़न किया। इसी मामले में पुलिस ने येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया।

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पूर्व सीएम ने क्या दी सफाई?

इस मामले में येदियुरप्पा ने सफाई देते हुए कहा कि एक महिला रोते हुए घर आई थी। उन्होंने उसकी समस्या सुनने के बाद खुद कमिश्नर को फोन किया और उसकी मदद करने को कहा। वही महिला अब उनके खिलाफ बोल रही है। पूर्व सीएम ने इस मामले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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First published on: Jun 13, 2024 05:55 PM

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