संसद का शीतकालीन सत्र: महंगा होगा पान मसाला-सिगरेट! सरकार पेश करेगी ये बिल, जानें कितना बढ़ सकता है दाम?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में दो महत्वपूर्ण बिल प्रस्तुत करेंगी, जिनका उद्देश्य तंबाकू उत्पादों से मिलने वाले राजस्व की स्थिरता और स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है.

first day of Parliament winter session

Parliament Winter Session: भारत सरकार सोमवार, 1 दिसंबर को पान मसाला, गुटखा और सिगरेट जैसे उत्पादों का सेवन करने वालों को बड़ा झटका देने जा रही है. संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन केंद्र सरकार इन उत्पादों से संबंधित दो बिल लोकसभा में पेश करेगी. सरकार के इस कदम से पान मसाला, सिगरेट और पाइप स्मोकिंग उत्पादों की कीमतें महंगी होने की संभावना है. आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर, 2025 तक चलेगा. इस दौरान सरकार कई अहम बिल पेश करेगी.

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निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बिल


केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में दो महत्वपूर्ण बिल प्रस्तुत करेंगी, जिनका उद्देश्य तंबाकू उत्पादों से मिलने वाले राजस्व की स्थिरता और स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है. इन बिलों में ‘The Health Security se National Security Cess Bill, 2025’ और ‘Central Excise Act Amendment Bill’ शामिल हैं, जो GST सेस को सरकार के नए सेस से रिप्लेस करेगा.

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कितना बढ़ सकता है दाम?


नई व्यवस्था के तहत पान मसाला उत्पादन पर ‘स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा’ सेस लगाया जाएगा, जो मैन्युअल या हाइब्रिड प्रक्रिया द्वारा तैयार उत्पादों पर लागू होगा. यह सेस सामाजिक और स्वास्थ्य हितों के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगा. साथ ही, एक्साइज ड्यूटी में भी बढ़ोतरी की जाएगी. फिल्टर सिगरेट (75 मिमी से अधिक लंबाई वाली) पर उत्पाद शुल्क मौजूदा 735 रुपये प्रति हजार से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति हजार स्टिक करने का प्रस्ताव है.

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325% बढ़ेगा उत्पाद शुक्ल


नॉन-फिल्टर सिगरेट का टैक्स लगभग 18 गुना बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति हजार स्टिक कर दिया जाएगा. पाइप और सिगरेट के लिए स्मोकिंग मिक्सचर पर भी 60% से बढ़ाकर 325% उत्पाद शुल्क लागू होगा. यह सुधार 2017 के बाद प्रभावी हुई GST नीति की छूट को पूरा करने का प्रयास है ताकि मुआवजा उपकर खत्म होने के बाद भी सरकार का राजस्व प्रभावित न हो.

सरकार ने GST दरों में किया था बदलाव

गौरतलब है कि सितंबर 2025 में GST दरों में बदलाव कर केंद्र सरकार ने आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत दी थी. सरकार ने टैक्स व्यवस्था को घटा कर दो टैक्स स्लैब में बांट दिया था, लेकिन तंबाकू उत्पादों को अभी भी 28% GST, सेस और एक्साइज ड्यूटी के अंतर्गत रखा गया है. नया बिल इस असंतुलन को दूर करेगा और तंबाकू उत्पादों और संबंधित डेमेरिट गुड्स पर टैक्स व्यवस्था को ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड बनाएगा.

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लेखक के बारे में

Akarsh Shukla

Akarsh Shukla

आकर्ष शुक्ला न्यूज 24 के साथ बतौर चीफ सब एडिटर जुड़े हुए हैं. मूल रूप से नोएडा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले आकर्ष ने पत्रकारिता का सफर 2016 में प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ, बाद में उन्होंने डिजिटल मीडिया का रुख किया. आकर्ष शुक्ला ने गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) की डिग्री हासिल की. आकर्ष ने दिल्ली के अखबार वूमेन एक्सप्रेस में काम किया. इसके बाद नवोदय टाइम्स, ओपेरा न्यूज, वनइंडिया, इंडिया डॉट कॉम (जी मीडिया ग्रुप) में विभिन्न पदों पर कार्य किया. आकर्ष शुक्ला अक्टूबर, 2025 से न्यूज24 से जुड़े हुए हैं, जहां वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ही आकर्ष शिफ्ट हेड के तौर पर टीम का नेतृत्व भी करते हैं. आकर्ष ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलावा संसद से जुड़ी खबरों को कवर किया है. उनकी राजनीति में गहरी रुचि है, इस कारण वह राजनीति से जुड़ी खबरों को आसान शब्दों में लिखने में माहिर हैं. डिग्री और डिप्लोमा: आकर्ष शुक्ला ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक (BA) की डिग्री के बाद गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. आकर्ष शुक्ला ने DICS इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 2 साल का डिप्लोमा भी किया है. पत्रकारिता में अनुभव: 10 वर्ष से अधिक
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