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SIR in India: देश के 12 राज्यों में आज से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू होने जा रह है, जिसमें करीब 51 करोड़ वोटर्स हिस्सा लेंगे. वहीं चुनाव आयोग का SIR कराने का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना है और योग्य मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना है. SIR कराकर सुनिश्चित किया जाएगा कि वोटर लिस्ट में किसी का नाम छूट न जाए और किसी का नाम रिपीट न हो जाए. पिछली बार वोटर लिस्ट अपडेशन साल 2002 से साल 2024 के बीच हुआ था, लेकिन अब SIR करके अवैध प्रवासियों की पहचान की जाएगी और उन्हें वोटर लिस्ट से हटाकर योग्य मतदाताओं के नाम एड किए जाएंगे.
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बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 27 अक्टूबर 2025 को देशभर में SIR कराने का ऐलान किया था. प्रकिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी. 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी और फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी. वहीं SIR 9 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, बंगाल शामिल में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में होगा. तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं असम में SIR बाद में कराया जाएगा.
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4 नवंबर 2025 से SIR की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 7 फरवरी 2026 तक पूरी होगी. पहले चरण में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सभी 12 राज्यों के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और रिटर्निंग ऑफिसर (RO) को ट्रेनिंग दी गई और SIR करने के लिए आवश्यक सामग्री वितरित की गई. 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक BLO घर-घर जाकर मौजूदा वोटर लिस्ट को वेरिफाई करेंगे. नए वोटर्स के नाम जोड़े जाएंगे और फर्जी वोटर्स के नाम हटाए जाएंगे. 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिस पर लोग अपनी आपत्तियां और दावे जाहिर कर सकते हैं. नाम जोड़ने और हटाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद 7 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट रहेगी.
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बता दें कि SIR करने के लिए जब BLO घर आएंगे तो वेरिफिकेशन के लिए उन्हें यह 13 डॉक्यूमेंट दिखाए जा सकते हैं- जन्म प्रमाण-पत्र, 10वीं का परीक्षा प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, सरकारी जमीन/मकान के कागजात, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, सरकारी नौकरी आईडी या पेंशन ऑर्डर, परिवार रजिस्टर की प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, MNREGA जॉब कार्ड
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