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चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, बुजुर्ग-दिव्यांग और ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी सुविधा

भारतीय चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों को अधिक समावेशी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारियों को बूथ तक जाने की जरूरत नहीं होगी; वे डाक मतपत्र के जरिए अपना मतदान कर सकेंगे.

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भारतीय चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों में बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और जरूरी सेवाओं में तैनात मतदाताओं के लिए बड़ी राहत देने वाली सुविधा की घोषणा की है. अब ये मतदाता घर बैठे या ड्यूटी के दौरान भी डाक मतपत्र (Postal Ballot) के जरिए आसानी से वोट डाल सकेंगे. यह व्यवस्था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(सी) के तहत लागू की गई है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे. चुनाव आयोग ने मतदान दिवस पर कवरेज करने वाले अधिकृत मीडिया कर्मियों को भी आवश्यक सेवाओं में तैनात अनुपस्थित मतदाताओं की श्रेणी में शामिल किया है. वे भी डाक मतपत्र से वोट डालने के हकदार होंगे.

किसे-किसे और कैसे मिलेगी सुविधा

85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाता और दिव्यांगजन डाक मतपत्र से वोट डाल सकते हैं. इसके लिए फॉर्म 12डी भरकर चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के अंदर अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर (RO) को जमा करें. मतदान दल घर आकर वोट एकत्र करेंगे. यह प्रक्रिया पारदर्शी होगी और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को भी सूचित किया जाएगा. मतदान के दिन ड्यूटी पर लगे कर्मचारी भी डाक मतपत्र का लाभ ले सकेंगे. इसमें अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली विभाग, यातायात पुलिस, एम्बुलेंस सेवा, विमानन सेवा और लंबी दूरी की सरकारी सड़क परिवहन निगम आदि शामिल हैं. ऐसे मतदाता अपने विभाग के नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

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सेवारत मतदाताओं के लिए विशेष प्रावधान

चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता डाक मतपत्र प्राप्त करेंगे, वोट डालेंगे और सुविधा केंद्र पर जमा करेंगे. पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार होते ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम (ETPBS) के जरिए डाक मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाएंगे. डाक खर्च की कोई आवश्यकता नहीं – यह मुफ्त है.

महत्वपूर्ण समयसीमा

डाले गए सभी डाक मतपत्र 4 मई, 2026 को मतगणना की तिथि पर सुबह 8:00 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंच जाने चाहिए. यह कदम चुनाव आयोग की “कोई मतदाता पीछे न छूटे” की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, जिससे बुजुर्ग, दिव्यांग और ड्यूटी पर लगे लोग बिना किसी परेशानी के लोकतंत्र में भागीदारी निभा सकें. अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक चुनाव आयोग वेबसाइट या स्थानीय RO कार्यालय से संपर्क करें.

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First published on: Mar 19, 2026 04:44 PM

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About the Author

Vijay Jain

सीनियर न्यूज एडिटर विजय जैन को पत्रकारिता में 23 साल से अधिक का अनुभव है.  न्यूज 24 से पहले विजय दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में अलग-अलग जगहों पर रिपोर्टिंग और टीम लीड कर चुके हैं, हर बीट की गहरी समझ है। खासकर शहर राज्यों की खबरें, देश विदेश, यूटिलिटी और राजनीति के साथ करेंट अफेयर्स और मनोरंजन बीट पर मजबूत पकड़ है. नोएडा के अलावा दिल्ली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जयपुर, चंडीगढ़, पंचकूला, पटियाला और जालंधर में काम कर चुके हैं इसलिए वहां के कल्चर, खानपान, व्यवहार, जरूरत आदि की समझ रखते हैं. प्रिंट के कार्यकाल के दौरान इन्हें कई मीडिया अवार्ड और डिजिटल मीडिया में दो नेशनल अवार्ड भी मिले हैं. शिकायत और सुझाव के लिए स्वागत है- Vijay.kumar@bagconvergence.in

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