CBI की रिमांड में मनीष सिसोदिया को SC से राहत नहीं, CJI बोले- परंपरा निभाइए, जमानत के लिए पहले HC जाइए
Edited By Bhola Sharma

मनीष सिसोदिया।
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मनीष सिसोदिया।
Delhi Liquor Scam: दिल्ली आबकारी घोटाला केस (Delhi Liquor Scam) में गिरफ्तार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मंगलवार को चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें परंपरा निभाने की सलाह दी है। साथ ही इस केस में दखल देने से भी इंकार कर दिया।
सीजेआई ने पूछा कि आप यहां क्यों आए? पहले आप को हाईकोर्ट जाना चाहिए। जमानत वहीं से लीजिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में हाईकोर्ट का रुख करेंगे।
आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर सोमवार से 5 दिन के लिए रिमांड पर हैं। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया था।
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सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया, उन्हें उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया। pic.twitter.com/S0IxTujgEE
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 28, 2023
मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच में हुई। सीजेआई ने कहा, ‘आपको हाईकोर्ट में जाना चाहिए था। सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं। आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां क्यों आए, यह अच्छी और स्वस्थ्य परंपरा नहीं है।
इस पर वरिष्ठ वकील ने अदालत से बोलने के लिए तीन मिनट का समय मांगा। लेकिन सीजेआई ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जो भी कहना चाह रहे हैं, वह हाईकोर्ट को कहिए। हम नहीं सुनेंगे। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि मामला दिल्ली का है। इसका मतलब यह नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएं।
सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। सोमवार को शराब नीति मामले में सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया।
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