CBI की रिमांड में मनीष सिसोदिया को SC से राहत नहीं, CJI बोले- परंपरा निभाइए, जमानत के लिए पहले HC जाइए

CBI, cbi arrests sisodia, Delhi Deputy CM, liquor policy case, liquor policy news, liquor policy scam, Manish Sisodia, PIL In Supreme Court, Supreme Court Today Headlines, 4 March 2023, Minister Anurag Singh Thakur, Manish Sisodia, Delhi Court, Aaj ke Samachar, Today News

मनीष सिसोदिया।

Delhi Liquor Scam: दिल्ली आबकारी घोटाला केस (Delhi Liquor Scam) में गिरफ्तार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मंगलवार को चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें परंपरा निभाने की सलाह दी है। साथ ही इस केस में दखल देने से भी इंकार कर दिया।

विज्ञापन

सीजेआई ने पूछा कि आप यहां क्यों आए? पहले आप को हाईकोर्ट जाना चाहिए। जमानत वहीं से लीजिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में हाईकोर्ट का रुख करेंगे।

विज्ञापन

5 दिन की रिमांड पर हैं सिसोदिया

आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर सोमवार से 5 दिन के लिए रिमांड पर हैं। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया था।

विज्ञापन

यह अच्छी परंपरा नहीं है

मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच में हुई। सीजेआई ने कहा, ‘आपको हाईकोर्ट में जाना चाहिए था। सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं। आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां क्यों आए, यह अच्छी और स्वस्थ्य परंपरा नहीं है।

विज्ञापन

सिंघवी ने मांगा समय, मगर सीजेआई का इंकार

इस पर वरिष्ठ वकील ने अदालत से बोलने के लिए तीन मिनट का समय मांगा। लेकिन सीजेआई ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जो भी कहना चाह रहे हैं, वह हाईकोर्ट को कहिए। हम नहीं सुनेंगे। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि मामला दिल्ली का है। इसका मतलब यह नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएं।

8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया हुए थे गिरफ्तार

सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। सोमवार को शराब नीति मामले में सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ