23 मिनट जेल में रखने की सजा 50 हजार देकर भुगतेगी पुलिस; सैलरी कटेगी, पीड़ित में बंटेगी

High Court Judgement

High Court Judgement

Delhi High Court Judgement: पुलिस वालों ने एक ऐसी हरकत कर दी कि हाईकोर्ट को उनको सबक सिखाना पड़ा। सबक भी ऐसा सिखाया कि दोबारा वह उस गलती को दोहराने की भूल नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया, जिसे पुलिस वालों की सैलरी से काटा जाएगा और उसे पीड़ित में बांटा जाएगा। मामला दिल्ली का है। दिल्ली पुलिस वाले नपे हैं और दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। मामला युवक को जबरन हिरासत में लेने और उसे लॉकअप में रखने का है। जानिए पूरा विवाद…

विज्ञापन
विज्ञापन

बिना केस दर्ज किए सलाखों के पीछे रखा

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने एक याचिका का निपटारा करते हुए फैसला सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक युवक को बेवजह करीब आधा घंटा लॉकअप में रखा। बिना कोई केस दर्ज किए उसे हिरासत में लेकर सलाखों के पीछे रखा। युवक ने हाईकोर्ट को याचिका देखकर शिकायत की कि पुलिस वालों ने उसके साथ गलत किया। उसे उसकी आजादी से वंचित किया। बिना FIR दर्ज किए किसी को ऐसे लॉकअप में नहीं रखा जा सकता। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

विज्ञापन

पुलिस वालों की सैलरी से काटेगा जुर्माना

याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस अधिकारी खुद कानून नहीं बन सकते। बेशक युवक ने गलती की होगी, लेकिन बिना केस दर्ज किए उसे लॉकअप में रखना ठीक नहीं है। उसे सिर्फ 30 मिनट के लिए जेल में रखा, कहकर पुलिस कर्मी दोषमुक्त हो नहीं हो सकते। उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वे दोबारा ऐसा न कर सकें। इसलिए 50 हजार जुर्माना लगाया जाता है, जिसे उनकी सैलरी से काटा जाएगा और वह जुर्माना मुआवजे के तौर पर पीड़ित को दिया जाएगा।

विज्ञापन

महिला को चाकू मारने का आरोप लगा था

दिल्ली के बदरपुर पुलिस स्टेशन में तैनात 2 सब इंस्पेक्टरों के खिलाफ यह आदेश दिया गया है। मामला सितंबर 2022 का है। पुलिस को एक शिकायत मिली कि महिला को सब्जी वाले ने चाकू मारा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो सब्जी वाला और महिला दोनों मिले। पुलिस सब्जी वाले को उठाकर थाने ले आई और उसे करीब आधा घंटा लॉकअप में रखा। सब्जी वाले ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बिना केस दर्ज किए लॉकअप में रखने पर सवाल उठाए और मुआवजे की मांग की।

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
... और पढ़ें
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ