Kumar Gaurav
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केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में दावा किया कि नए आईटी नियमों के तहत हानिकारक ऑनलाइन सामग्री को जल्द हटाने का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार की नई नीतियां इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुले, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह डिजिटल वातावरण को सुनिश्चित करने की दिशा में केंद्रित हैं। इसी कड़ी में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम 2000 के तहत अश्लील और यौन सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य डिजिटल मीडियम के लिए सख्त नियम तय किए हैं। यदि ये प्लेटफॉर्म्स इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करते तो वे यूजर्स के लिए पोस्ट की गई सामग्री पर एक्शन ले सकते हैं।
#BudgetSpeech2025 ।।▪️ Impact of Online Gaming Addiction.
Minister for Electronics and IT @AshwiniVaishnaw says whenever any instances of violations come to the notice of the government, action is taken within the Constitutional framework.#QuestionHour । #LokSabha @DoT_India pic.twitter.com/Y6rTQS65KN
— All India Radio News (@airnewsalerts) March 19, 2025
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ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स (OTT) के लिए आईटी नियम 2021 के तहत एक नैतिक संहिता (Code of Ethics) लागू की गई है। इसके अनुसार इन नियमों का पालन करना होगा।
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