Calcutta high court verdict calling women darling: किसी अनजान महिला को 'डार्लिंग' बुलाना गलत है। इसे भारतीय कानून के तहत उस महिला के साथ छेड़छाड़ करना माना जाएगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में डार्लिंग बोलने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A(i) के तहत दोषी माना है।
https://twitter.com/TweetinderKaul/status/1763832874258850010
महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाया
दरअसल, यह पूरा मामला कलकत्ता के वेबी जंक्शन का है, जहां एक शख्स ने अनजान महिला को डार्लिंग कहा था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। फिर यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी अनजान महिला को 'डार्लिंग' जैसे शब्दों से पुकारना कानून के तहत अपराध है। ऐसा करना किसी महिला की लज्जा भंग करना है।
महिला ने पुलिस को बताई आपबीती
कोर्ट ने आगे कहा कि अभी भारतीय समाज में यह स्वीकार्य नहीं है। यहां आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता (IPC)की धारा 354-A में महिला के प्रति अश्लील इशारों, अश्लील टिप्पणियों पर जेल और जुर्माना का प्रावधान है। पुलिस के अनुसार यह पूरा मामला वेबी जंक्शन का है। सूचना मिली की यहां जनक राम किसी महिला के साथ अभ्रद व्यवहार कर रहा है। महिला का आरोप था कि उसने किसी मामले में पुलिस को कॉल की थी। अभी वह पुलिस को अपनी शिकायत लिखवा ही रही थी कि जनकराम ने उसे डार्लिंग कहकर पुकारा जो उसका अपमान है।
हाई कोर्ट में पहुंचा था मामला
जानकारी के अनुसार महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A (1) (iv) और 509 (महिला की लज्जा भंग करने के लिए किए गए शब्द या हरकत करना) के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने आरोपी को इस मामले में दोषी माना और अपना फैसला सुनाया है।
Calcutta high court verdict calling women darling: किसी अनजान महिला को ‘डार्लिंग’ बुलाना गलत है। इसे भारतीय कानून के तहत उस महिला के साथ छेड़छाड़ करना माना जाएगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में डार्लिंग बोलने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A(i) के तहत दोषी माना है।
महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाया
दरअसल, यह पूरा मामला कलकत्ता के वेबी जंक्शन का है, जहां एक शख्स ने अनजान महिला को डार्लिंग कहा था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। फिर यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी अनजान महिला को ‘डार्लिंग’ जैसे शब्दों से पुकारना कानून के तहत अपराध है। ऐसा करना किसी महिला की लज्जा भंग करना है।
महिला ने पुलिस को बताई आपबीती
कोर्ट ने आगे कहा कि अभी भारतीय समाज में यह स्वीकार्य नहीं है। यहां आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता (IPC)की धारा 354-A में महिला के प्रति अश्लील इशारों, अश्लील टिप्पणियों पर जेल और जुर्माना का प्रावधान है। पुलिस के अनुसार यह पूरा मामला वेबी जंक्शन का है। सूचना मिली की यहां जनक राम किसी महिला के साथ अभ्रद व्यवहार कर रहा है। महिला का आरोप था कि उसने किसी मामले में पुलिस को कॉल की थी। अभी वह पुलिस को अपनी शिकायत लिखवा ही रही थी कि जनकराम ने उसे डार्लिंग कहकर पुकारा जो उसका अपमान है।
हाई कोर्ट में पहुंचा था मामला
जानकारी के अनुसार महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A (1) (iv) और 509 (महिला की लज्जा भंग करने के लिए किए गए शब्द या हरकत करना) के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने आरोपी को इस मामले में दोषी माना और अपना फैसला सुनाया है।