---विज्ञापन---

मुंबई angle-right

तीन तलाक वैध नहीं, पर रोज आ रहे केस, क्लर्क पत्नी ने पुलिस के सामने शेयर कीं पति की करतूतें

Navi Mumbai man booked for giving triple talaq: पुलिस के अनुसार महिला ने अपने 43 वर्षीय पति अल्ताफ मुबारक अत्तर के खिलाफ खारघर पुलिस थाने में तीन तलाक देने की शिकायत की है। साल 2017 में देश की सर्वोच्च अदालत ने तीन तलाक पर अपना ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसमें इसे असंवैधानिक करार दिया गया है।

---विज्ञापन---

Navi Mumbai man booked for giving triple talaq: नवी मुंबई में तीन तलाक का मामला सामने आया है। दंपति के बीच घरेलू कलह है, जिसके चलते शख्स पत्नी के ऑफिस गया और वहां उसे तीन तलाक देकर घर न आने का फरमान सुना डाला। महिला ने इस बारे में स्थानीय पुलिस को शिकायत की है। पुलिस के अनुसार महिला की शिकायत पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। फिलहाल मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोनों पक्षों के बयान लेकर पुलिस की तफ्तीश जारी है।

यह भी पढ़ें: ‘बाघ की खाल पहनने से बिल्ली…’, महाराष्ट्र के मंत्री ने उद्धव-शरद को दी बड़ी चुनौती

---विज्ञापन---

महिला ने लगाए यह आरोप

पुलिस के अनुसार महिला ने अपने 43 वर्षीय पति अल्ताफ मुबारक अत्तर के खिलाफ खारघर पुलिस थाने में तीन तलाक देने की शिकायत की है। शनिवार को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि पति ने उसके ऑफिस में सबके सामने तीन तलाक दे दिया। वह एक निजी ऑफिस में क्लर्क के रूप में कार्यरत है।

गर्भपात करवाया गया

इससे पहले यूपी के गोंडा से तीन तलाक का मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने ससुराल पक्ष के लोगों पर तीन तलाक, हलाला और फिर गर्भपात तक कराने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पति ने उसे तीन तलाक दिया। जिसके बाद दोनों पक्षों के परिजनों में बातचीत हुई और उनका समझौता हो गया। इस समझौते के बाद उसका देवर के साथ हलाला कराया गया। महिला का आरोप था कि वह दो महीने की गर्भवती थी जानबूझकर उसका गर्भपात करवाया गया। महिला की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।

---विज्ञापन---

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ऑर्डर

आपको बता दें कि साल 2017 में देश की सर्वोच्च अदालत ने तीन तलाक पर अपना ऐतिहासिक फैसला दिया था। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि एक साथ तीन तलाक बोलने पर मुस्लिमों में तीन तलाक के जरिए दिए जाने वाले तलाक की प्रथा ‘अमान्य’, ‘अवैध’ और ‘असंवैधानिक’ है।

यह भी पढ़ें: शिंदे गुट ने 18 लोकसभा सीटों पर ठोंका दावा, क्या बीजेपी के साथ बनेगी बात?

---विज्ञापन---
First published on: Mar 02, 2024 04:37 PM

End of Article

About the Author

Amit Kasana

अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.

Read More
---विज्ञापन---
संबंधित खबरें
Sponsored Links by Taboola