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पूर्व अग्निवीरों को नए साल का तोहफा! इस अर्द्धसैनिक बल में मिलेगा 50% कोटा, क्या हैं भर्ती के नए नियम?

BSF Constable Recruitment Rules: केंद्र सरकार ने BSF में कांस्टेबल की भर्ती के नियम बदल दिए हैं. नए नियमों से सबसे बड़ा फायदा पूर्व अग्निवीरों का होगा, जिन्हें अब भर्ती में ज्यादा आरक्षण मिलेगा और उनकी भर्ती भी सीधे होगी.

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BSF Constable Recruitment New Rules: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने देशभर के पूर्व अग्निवीरों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने BSF जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) भर्ती नियम 2015 में बदलाव किया है, जिसके तहत कांस्टेबल भर्ती के लिए नियम बदले गए हैं और गृह मंत्रालय ने नए नियमों का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. नए नियमों के तहत BSF में कांस्टेबल के पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती बिना फिजिकल टेस्ट के सीधे होगी और 10 की बजाय 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.

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ऐज लिमिट में भी मिलेगी स्पेशल छूट

गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, BSF में भर्ती के सामान्य उम्मीदवारों के लिए एज लिमिट 18 से 23 साल है. पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऐज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी. इसके बाद 3 साल की छूट मिलेगी. फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) भी पूर्व अग्निवीरों को नहीं देना होगा, क्योंकि वे यह टेस्ट पहले दे चुक हैं.

हर साल 50 प्रतिशत पूर्व अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे. पूर्व सैनिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा और ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए 3 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा. वहीं 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती नोडल फोर्स करेगी. 47 प्रतिशत भर्ती स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के जरिए होगी. पहले फेज में जो सीटें खाली रह जाएंगी सीटों को भी दूसरे फेज में ही भरा जाएगा.

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महिलाओं की भर्ती जरूरत के अनुसार

गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, BSF में कांस्टेबल भर्ती के लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं है. पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए भी इतनी ही शैक्षणिक योग्यता मान्य रहेगी. वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए जरूरत के हिसाब से BSF के महानिदेशक (DG BSF) सीटें निर्धारित करेंगे. गृह मंत्रालय ने भर्ती के नियमों में इसलिए बदलाव किया है, ताकि युवाओं के लिए 4 साल की नौकरी के बाद CAPFs और असम राइफल्स में स्थायी नौकरी का विकल्प रहे.

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वहीं केंद्रीय सुरक्षा बलों को पहले से अनुभवी, प्रशिक्षित और अनुशासित सिपाही मिलें. बता दें कि केंद्र सरकार ने जून 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी, जिसके तहत 17.5 से 21 साल के युवाओं को 4 साल के लिए सेना के तीनों अंगों में शामिल किया जाता है. 4 साल के बाद 75 प्रतिशत अग्नवीर बाहर कर दिए जाते हैं और 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही आगे कंटिन्यू किया जाता है.

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First published on: Dec 21, 2025 11:51 AM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IMC&MT इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। पिछले 12 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के News 24 Hindi डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हैं। यहां खुशबू नेशनल, इंटरनेशनल, लाइव ब्रेकिंग, पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्सप्लेनर आदि कवर करती हैं। इससे पहले खुशबू Amar Ujala और Dainik Bhaskar मीडिया हाउस के डिजिटल विंग में काम कर चुकी हैं।

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