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कर्नाटक: BJP MLA उदय गरुड़ाचार को 2 महीने की जेल, चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने का था आरोप

Uday Garudachar: कर्नाटक के भाजपा विधायक उदय गरुड़चार को गुरुवार को बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने के लिए दो महीने की कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विधायक को सजा सुनाने के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभी पढ़ें – Congress Presidential Election: […]

Edited By : Om Pratap | Updated: Oct 14, 2022 11:18
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Uday Garudachar: कर्नाटक के भाजपा विधायक उदय गरुड़चार को गुरुवार को बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने के लिए दो महीने की कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विधायक को सजा सुनाने के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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विधायक उदय गरुड़चार के खिलाफ दो लंबित आपराधिक मामले था जिनका उन्होंने चुनावी हलफनामे में उल्लेख नहीं किया था। इसके अलावा में एक निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक भी थे, इसकी भी जानकारी हलफनामे में नहीं दी गई थी। इस संबंध में एक व्यक्ति की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने विधायक को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दोषी पाया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चूंकि कोर्ट ने विधायक को दो साल से कम सजा सुनाई है, इसलिए उन्हें कोर्ट ने हाई कोर्ट में अपील करने की इजाजत देते हुए जमानत दे दी और उन्हें 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया गया।

उदय गरुड़चार ने 2018 में बेंगलुरु से चिकपेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की। उनकी ओर से हलफनामा 18 अप्रैल 2018 को दायर किया गया था।

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विधायक के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि वे निजी फर्म के प्रबंध निदेशक थे, जबकि उन्होंने हलफनामे में इसकी जानकारी निवेशक के रूप में दी थी। बताया जा रहा है कि उस फर्म की निदेशक विधायक की पत्नी थीं, इसका भी जिक्र हलफनामे में नहीं था। यह भी पाया गया कि उनके हलफनामे में पत्नी के बैंक खाते के विवरण का उल्लेख नहीं था।

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Edited By

Om Pratap

First published on: Oct 14, 2022 10:11 AM

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