Parmod chaudhary
Read More
---विज्ञापन---
Assam Government Bans Serving Beef: असम में सार्वजनिक जगहों पर बीफ बैन कर दिया गया है। असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार ने बड़े आदेश जारी किए हैं। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदेशों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि होटलों, रेस्टोरेंटों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खरीद और बिक्री नहीं होगी। सरकार के फैसले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। असम सरकार में मंत्री पीयूष हजारिका ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट अपलोड की। जिसमें कहा कि वे कांग्रेस को चैलेंज करते हैं। या तो कांग्रेस सरकार के फैसले का स्वागत करे या फिर पाकिस्तान में जाकर सेटल हो जाए।
यह भी पढ़ें:UP में जमीन के लालच में हैवान बने दो भाई, मां और बहन को जिंदा जलाकर मार डाला
अब किसी पब्लिक फंक्शन में भी बीफ नहीं परोसा जा सकेगा। सरमा ने दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि उन्होंने पहले मंदिरों के पास गोमांस खाने पर रोक लगाने का फैसला लिया था, लेकिन अब इसे पूरे राज्य में लागू किया गया है। हाल ही में असम कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। जिसमें गोमांस खाने को लेकर बनाए गए मौजूदा कानूनों में संशोधन करने का फैसला लिया गया। पीयूष हजारिका ने पिछले सप्ताह भी कांग्रेस पर निशाना साधा था।
यह भी पढ़ें:‘वो पहले भी…’, सुखबीर बादल पर हमले का मामला, आरोपी नरेन सिंह की पत्नी ने खोले ये चौंकाने वाले राज
उन्होंने सीएम के उस बयान का जिक्र किया था, जिसमें सरमा ने कांग्रेस के लिखित तौर पर देने के बाद प्रदेश में गोमांस की खपत पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। पिछले दिनों कांग्रेस नेता रकीबुल हुसैन के खिलाफ गंभीर आरोप लगे थे। भाजपा ने कहा था कि मुस्लिम बहुल सीट सामगुरी में हाल ही में उपचुनाव हुआ था। वोट हासिल करने के लिए हुसैन ने गोमांस बांटा था।
“हमने फैसला किया है किसी भी रेस्तरां या होटल में गोमांस नहीं परोसा जाएगा”
◆ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा@himantabiswa #Assam | Beef Ban Assam pic.twitter.com/SbsiK2rkE7
— News24 (@news24tvchannel) December 4, 2024
बता दें कि असम में गोमांस खाना गैरकानूनी नहीं है। लेकिन असम में मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 लागू है। जिसके तहत हिंदू, जैन और सिखों की बहुसंख्या वाले इलाकों या किसी मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में मवेशी को मारना और गोमांस की बिक्री पर बैन है। अब नया फैसला लिया गया है। आदेशों की अवहेलना करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी।
न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।