Abusive Tattoo on Chest: टैटू बनाने वाले शख्स को को इंस्टाग्राम पर विवादास्पद टैटू अपलोड करना महंगा पड़ गया है। उसे सीने पर बने टैटू के लिए कानूनी कार्रवाई झेलनी होगी, क्योंकि पोस्ट वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया और शख्स के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। क्योंकि टैटू में पुलिस के लिए अपमानजनक बात लिखी गई है।
मामला बेंगलुरु का है और कब्बन पार्क पुलिस ने टैटू बनाने वाले आर्टिस्ट और टैटू सूत्र नामक इंस्टाग्राम अकाउंट के CEO रितेश अघरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर अपमानजनक टैटू वायरल होने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और टैटू को हटवाने के निर्देश दिए। टैटू की तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई और एक्स पर इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं।
@BlrCityPolice pls have a look pic.twitter.com/xwB78Q81Iu
---विज्ञापन---— Tilak Theja (@TilakSadive) July 16, 2024
थाना प्रभारी की शिकायत पर दर्ज हुआ केस
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी की शिनाख्त टैटू सूत्र नामक टैटू बनाने वाली कंपनी के CEO 41 वर्षीय रितेश अघरिया के खिलाफ दर्ज की गई है। कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के सोशल मीडिया प्रभारी सब-इंस्पेक्टर चेतन एसजी द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, वह रात को अपने सोशल अकाउंट पर सर्फिंग कर रहे थे कि गालीनुमा शब्दों के साथ एक टैटू दिखा, जो एक व्यक्ति के सीने पर बना था।
शख्स की छाती के दाहिनी ओर बने टैटू में पुलिस के खिलाफ अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए गए थे। चेतन ने तुरंत प्रोफाइल की जांच की और पता लगाया कि यह टैटू इंस्टाग्राम अकाउंट पर किसने डाला? अकाउंट के मालिक का पता लगने पर जब उसने बायोडाटा खंगाला तो टैटू.सूत्र नाम इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिला। एक्स पर @TilakSadive ने टैटू का स्क्रीनशॉट शेयर किया। टैटू की तस्वीर के साथ सिटी पुलिस हैंडल को टैग करते हुए लिखा था- “@BlrCityPolice कृपया देखें।
यह भी पढ़ें:खिड़कियों से कूदे लोग, जान बचाने की जद्दोजहद…5 पाइंट में देखें Gonda Train Accident के ताजा अपडेट
मामले में कम से कम 7 साल की सजा होगी
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने Tattoo.Sutra इंस्टाग्राम पेज की जांच की तो पता चला कि टैटू सोमवार रात को करीब 10.30 बजे अपलोड किया गया था। पोस्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट कोर्ट से परमिशन लेकर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत केस दर्ज कर लिया गया। पूछताछ के लिए आरोपी रितेश को हिरासत में लिया गया और उसे दोबारा बुलाए जाने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया।
पुलिस विभाग का अपमान करने के आरोप में कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है। आरोपी ने बताया कि एक विदेशी युवक उसकी दुकान पर आया था और उसने अपने सीने पर वह टैटू बनवाया था। वह कुछ पुरानी तस्वीरें देख रहा था और गलती से वह तस्वीर अपलोड हो गई। उसे ग्राहक के बारे में अधिक जानकारी याद नहीं है।
यह भी पढ़ें:हिलने लगी इमारतें, बाहर भागे लोग; चिली में आए भूकंप से हिल गए 7 देश

![[UPMSP OUT Today] UP Board Result 2026 Live Updates : आज जारी हो रहे हैं परिणाम, तैयार रखें अपना रोल नंबर](https://hindi.news24online.com/wp-content/uploads/2026/04/UP-BOARD-RESULT-10TH-12TH.jpg.jpeg?w=220)








