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HoF System: किस उम्र के बच्चों के आधार के लिए एड्रेस प्रूफ है जरूरी? बच्चों के Aadhar में कैसे बदले पता?

UIDAI ने बच्चों के आधार से जुड़े नियमों को साफ कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि एड्रेस प्रूफ कैसे लगेगा और HoF के जरिए पता कैसे अपडेट किया जाएगा. आइए जानते हैं क्या है ये पूरा प्रोसेस.

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Aadhar Card: अगर आप अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाना या उसमें पता अपडेट कराने चाहते हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि अब यह प्रोसेस पहले जैसी नहीं रही. इसके लिए UIDAI ने बच्चों के आधार से जुड़े नियम क्लीयर कर दिए हैं और यह बताया है कि बच्चों के आधार में एड्रेस प्रूफ कैसे लगेगा और ‘हेड ऑफ फैमिली’ यानी HoF के जरिए अपडेट कैसे किया जाएगा. तो इसे सही तरीके से समझना जरूरी है.

बच्चों के आधार के लिए UIDAI के नए नियम

UIDAI ने बच्चों के आधार नामांकन को दो एज फैक्टर (उम्र) में बांटा है. 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है और उनका आधार केवल हेड ऑफ फैमिली(HoF) बेस्ड प्रोसेस के जरिए ही बनेगा. वहीं, 5 से 18 साल के बच्चों के लिए आधार बनवाने में आप किसी वयस्क की तरह पहचान पत्र (PoI) या पता प्रमाण (PoA) जमा कर सकते हैं. बर्थडे के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का रिकॉर्ड भी मान्य किया जाएगा. वहीं इस उम्र के बच्चों के लिए भी HoF बेस्ड नामांकन की सुविधा जारी रहेगी.

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बच्चों के आधार में एड्रेस प्रूफ कैसे लगता है

बच्चों के आधार में एड्रेस अपडेट करने के लिए जरूरी नहीं कि बच्चे के नाम पर अलग से कोई पते का प्रूफ हो. परिवार का कोई भी 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र का मेंबर, जैसे मां या पिता, ‘हेड ऑफ फैमिली’ बनकर बच्चे का एड्रेस अपडेट करा सकता है. यानी बच्चे का एड्रेस परिवार के मुखिया के पते से लिंक किया जाता है.

MyAadhaar पोर्टल से करें अपडेट

आप ये प्रोसेस ऑनलाइन भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको UIDAI के MyAadhaar पोर्टल पर जाना होगा. यहां login करने के बाद ‘Update Aadhaar’ ऑप्शन चुनना होगा और फिर ‘Head of Family (HoF) based address update’ पर क्लिक करना होगा. 

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HoF का आधार नंबर जरूरी

ऊपर वाले स्टेप्स करने के बाद आपको उस व्यक्ति का आधार नंबर डालना होता है, जिसे आप परिवार का मुखिया बना रहे हैं. इसके बाद एक ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी होता है, जिससे बच्चे और HoF के बीच संबंध साबित हो सके. इसके लिए आप जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या कोई अन्य मान्य डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं.

इस प्रोसेस में कितनी पैसा लगता है?

पता अपडेट करने के लिए 50 रुपये का शुल्क देना पड़ता है. इसके बाद आपको एक Service Request Number (SRN) मिलता है. इस नंबर को संभालकर रखना जरूरी है, क्योंकि इसी से आप अपनी रिक्वेट को ट्रैक कर पाएंगे.

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HoF की मंजूरी जरूरी

फॉर्म भरने और फीस देने के बाद प्रोसेस तत्काल पूरी नहीं होती. सबसे जरूरी स्टेप होता है HoF का अप्रूवल. परिवार के मुखिया के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक SMS आता है. उन्हें MyAadhaar पोर्टल पर लॉग इन करके 30 दिनों के भीतर उसे स्वीकार करना होता है. जैसे ही अप्रूवल मिलता है, बच्चे के आधार में पता अपडेट हो जाता है.

समय सीमा और रिफंड से जुड़ी जरूरी बातें

ध्यान रखें कि HoF को 30 दिनों के अंदर आवेदन मंजूर करना होता है. अगर समय पर अप्रूवल नहीं मिला या रिक्वेस्ट रद्द कर हो गई, तो आवेदन के लिए दी गई 50 की फीस वापस नहीं होती.

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कौन बन सकता है हेड ऑफ फैमिली

UIDAI के नियमों के अनुसार, 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति HoF बन सकता है, जैसे माता-पिता या परिवार का कोई अन्य वयस्क सदस्य. अगर किसी के पास रिश्ते का सर्टिफिकेट नहीं है, तो HoF सेल्फ-डिक्लेरेशन के जरिए भी प्रक्रिया पूरी कर सकता है.

ये भी पढ़ें- UP में अब जन्म प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा आधार कार्ड, महाराष्ट्र में भी आधार से बने जन्म प्रमाण पत्र होंगे रद्द

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बच्चों के आधार से जुड़े FAQs(अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1. क्या बच्चे का आधार बनवाना जरूरी है?

हां, अगर बच्चे को सरकारी योजनाओं, स्कूल एडमिशन, स्कॉलरशिप या किसी दूसरी सुविधा का लाभ दिलाना है, तो आधार होना जरूरी हो जाता है.

Q2. 5 साल से कम उम्र के बच्चे का आधार कैसे बनेगा?

5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर और हेड ऑफ फैमिली (HoF) प्रोसेस से बनता है. इसमें माता-पिता का आधार बच्चे से जोड़ा जाता है.

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Q3. क्या बच्चे के नाम पर एड्रेस प्रूफ जरूरी है?

नहीं, बच्चे के नाम से अलग एड्रेस प्रूफ होना जरूरी नहीं है. पिता, माता या परिवार का कोई वयस्क सदस्य अपने आधार पते के आधार पर बच्चे का पता अपडेट करा सकता है.

Q4. HoF कौन बन सकता है?

परिवार का कोई भी सदस्य, जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, HoF बन सकता है. आम तौर पर माता-पिता ही HoF होते हैं.

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Q5. अगर HoF ने अप्रूवल नहीं दिया तो क्या होगा?

अगर HoF ने 30 दिनों के अंदर अप्रूवल नहीं दिया, तो आपका आवेदन अपने आप रद्द हो जाएगा और फीस भी वापस नहीं मिलेगी.

Q6. रिश्ते का प्रमाण कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चलेंगे?

जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या कोई भी ऐसा दस्तावेज, जिससे बच्चे और HoF का रिश्ता साबित हो जाए.

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Q7. अगर रिश्ते का कोई डॉक्यूमेंट न हो तो क्या करें?

ऐसे में HoF को UIDAI के तय फॉर्मेट में सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, जिसके आधार पर अपडेट किया जा सकता है.

Q8. एड्रेस अपडेट होने में कितना समय लगता है?

HoF द्वारा अप्रूवल देने के बाद आम तौर पर कुछ ही दिनों में आधार अपडेट हो जाता है.

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Q9. क्या एक से ज्यादा बच्चों का पता एक ही HoF से अपडेट हो सकता है?

हां, एक HoF के आधार पर परिवार के सभी बच्चों का पता अपडेट किया जा सकता है.

First published on: Nov 28, 2025 01:40 PM

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About the Author

Mikita Acharya

Mikita Acharya (मिकिता आचार्य): इन्होंने पत्रकारिता की डिग्री देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के स्कूल ऑफ जर्नालिज्म से 2019 में पूरी की। इसी साल अपने करियर की शुरुआत ETV Bharat के स्टेट डेस्क से की। मिकिता ने दैनिक भास्कर में 3 साल से ज्यादा समय तक काम करते हुए जमीनी रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक अपनी मजबूत पकड़ बनाई। बाद में उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के साथ भी काम किया। पत्रकारिता में 5.5 साल के अनुभव के साथ वर्तमान में ये News 24 में सीनियर कॉन्टेंट राइटर हैं और यहां ऑटो व टेक बीट को कवर करती हैं। तेज रफ्तार ऑटोमोबाइल दुनिया और बदलती टेक्नोलॉजी को सरल भाषा में पेश करना इनकी खासियत है।

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Mikita Acharya

Mikita Acharya (मिकिता आचार्य): इन्होंने पत्रकारिता की डिग्री देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के स्कूल ऑफ जर्नालिज्म से 2019 में पूरी की। इसी साल अपने करियर की शुरुआत ETV Bharat के स्टेट डेस्क से की। मिकिता ने दैनिक भास्कर में 3 साल से ज्यादा समय तक काम करते हुए जमीनी रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक अपनी मजबूत पकड़ बनाई। बाद में उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के साथ भी काम किया। पत्रकारिता में 5.5 साल के अनुभव के साथ वर्तमान में ये News 24 में सीनियर कॉन्टेंट राइटर हैं और यहां ऑटो व टेक बीट को कवर करती हैं। तेज रफ्तार ऑटोमोबाइल दुनिया और बदलती टेक्नोलॉजी को सरल भाषा में पेश करना इनकी खासियत है।

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