Ram Gopal Varma हो सकते हैं गिरफ्तार! इस केस में दोषी, जमानत खारिज होते ही वारंट जारी

Ram Gopal Varma Cheque Bounce Case: चेक बाउंस मामले में फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। क्या है इस मामले पर अपडेट, चलिए आपको बताते हैं।

Ram Gopal Varma Cheque Bounce Case

Ram Gopal Varma Cheque Bounce Case

Ram Gopal Varma Cheque Bounce Case: बॉलीवुड फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंस मामले में बड़ा झटका लगा है। मुंबई की एक अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। दरअसल अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए उनकी सजा पर स्थगन याचिका भी अस्वीकार कर दी है। वर्मा इस सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद अदालत ने ये कदम उठाया।

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राम गोपाल वर्मा की याचिका हुई खारिज 

राम वर्मा के खिलाफ चेक बाउंस मामले में ये नया अपडेट सामने आया है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका और सजा पर रोक लगाने की अपील को ठुकरा दिया। राम गोपाल वर्मा की ओर से उनकी ओर से एक वकील, दुरेंद्र के.एच. शर्मा ने अदालत में ये आवेदन किया था। वकील ने दो अलग-अलग आवेदन पेश किए थे, एक जमानत के लिए और दूसरा सजा पर रोक लगाने के लिए। लेकिन वर्मा की गैरमौजूदगी के कारण इन दोनों ही याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया।

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राम गोपाल वर्मा केस में क्या अपडेट?

कोर्ट ने वर्मा के खिलाफ पहले की अदालत के फैसले पर पुनर्विचार किया, जिसमें वर्मा को चेक बाउंस के आरोप में दोषी ठहराया गया था। इस मामले में अदालत ने उन्हें तीन महीने के भीतर शिकायतकर्ता को 3.72 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। अगर वर्मा मुआवजा देने में विफल रहते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त तीन महीने की सजा हो सकती है। अदालत ने ये भी साफ किया कि जब तक वर्मा सजा पूरी नहीं करते, तब तक उन्हें इस मामले में किसी तरह की राहत नहीं मिल सकती।

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पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि राम गोपाल वर्मा को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर अपनी याचिका दायर करनी होगी। इस मामले में वर्मा के वकील ने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें जमानत दी जाए और सजा पर रोक लगाई जाए।

क्या है पूरा मामला?

चेक बाउंस के मामले में राम गोपाल वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने एक चेक जारी किया था, जो कि खाता में पर्याप्त रकम न होने के कारण बाउंस हो गया। ये मामला 2018 में शुरू हुआ था, जब एक संगठन ‘श्री’ ने वर्मा के खिलाफ यह मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने उन्हें 2022 में जमानत दी थी, लेकिन इस बार वर्मा की गैरमौजूदगी और याचिका खारिज होने के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।

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इस मामले में अदालत ने वर्मा के खिलाफ फैसला सुनाया था और कहा था कि उन्हें किसी भी तरह का सेट-ऑफ का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ट्रायल के दौरान किसी भी समय जेल में समय नहीं बिताया। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 28 जुलाई तय की है और इस दौरान गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी।

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लेखक के बारे में

Himanshu Soni

Himanshu Soni

हिमांशु सोनी न्यूज 24 में सीनियर सब-एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट के तौर पर टीवी, फिल्म जगत और ओटीटी की कोई खबर हिमांशु की पैनी नजरों से बच नहीं पाती। हिमांशु की एंटरटेनमेंट के अलावा स्पोर्ट्स की खबरों पर भी अच्छी पकड़ है। हिमांशु पिछले 5 साल से मीडिया में हैं। इस दौरान हिमांशु ने नेटवर्क 18 ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप डिजिटल (ITGD), टीवी 9 ग्रुप जैसे बड़े-बड़े मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है। हिमांशु ने डिजीटल पर एंकर और कंटेंट राइटर की भूमिका निभाई है। हिमांशु हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले हैं। इंजीनियरिंग के छात्र रह चुके हिमांशु हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान यूनिवर्सिटी के सिल्वर मेडलिस्ट हैं।
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