Om Pratap
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नई दिल्ली: एक्टर और स्वयंभू फिल्म समीक्षक 52 साल के कमाल आर खान को बुधवार को विवादास्पद ट्वीट मामले में जमानत मिल गई है। मुंबई के बोरीवली में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने केआरके को जमानत दी है। खान को इस मामले में मलाड पुलिस ने पिछले हफ्ते सोमवार को गिरफ्तार किया था। उनके वकील अशोक सरावगी ने कहा कि केआरके गुरुवार को ठाणे जेल से बाहर आ सकते हैं।
बता दें कि एक एक्ट्रेस ने भी केआरके के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगाया था। एक्ट्रेस के मुताबिक, जनवरी 2019 में केआरके ने हिंदी फिल्म में लीड रोल दिलाने के नाम पर छेड़खानी की थी। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज छेड़खानी मामले में अंधेरी की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मंगलवार को केआरके को जमानत दे दी थी। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस ने जून 2021 में वर्सोवा पुलिस से संपर्क किया था जिसके बाद खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
केआरके मार्च 2020 में भारत से दुबई के लिए रवाना हुए थे। इसके बाद, अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी पर उनके अपमानजनक ट्वीट के लिए मलाड पुलिस स्टेशन द्वारा उनके खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था।
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पिछले हफ्ते केआरके को दुबई से लौटने पर सीएसएमआई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। एक दिन बाद उन्हें मलाड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बोरीवली में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अभिनेता ऋषि कपूर और इरफान खान की मौत से पहले उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के मामले में 2020 में बांद्रा पुलिस स्टेशन में भी केआरके के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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