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सलमान खान काला हिरण केस, मामले की सुनवाई से जज ने किया इनकार, नई बेंच करेगी फैसला

Salman Khan Black Buck Case: सलमान खान का बहुचर्चित काला हिरण केस में नया मोड़ आया है. मामले की सुनवाई से जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की बेंच ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने मामले को पुट अप अनदर बेंच कर दिया है.

Author Edited By : Rahul Yadav
Updated: Feb 16, 2026 17:21
Salman Khan Black Buck Case
सलमान खान काला हिरण केस (File photo)

सलमान खान से जुड़ा काला हिरण केस सालों से कोर्ट में चल रहा है. राजस्थान हाई कोर्ट में इस बहुचर्चित केस से जुड़ी अपीलें की गईं. ऐसे में अब इस केस से जुड़ीं अपीलों पर सुनवाई को एक बार फिर से टाल दिया गया है. जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की बेंच ने इन अपीलों पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसके बाद मामले को पुट अप अनदर बेंच कर दिया गया है. अब ये मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा. फिर तय हो गा कि आगे इन अपीलों की सुनवाई किस बेंच में की जाएगी. फिलहाल, कोर्ट में दो अपीलों पर सुनवाई होनी थी. लेकिन अब ये लंबित हो गया है.

काला हिरण शिकार मामले में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया गया था, जिसके बाद अब उनके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से लीव टू अपील पेश की गई है. यह अपील राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन है. मामला साल 1998 में लूणी थाने में दर्ज किया गया था. आरोप है कि 1 और 2 अक्टूबर 1998 की आधी रात को काला हिरण का शिकार किया गया था. इसी मामले को लेकर सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्र, तब्बू और दुष्यंत सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.

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जज ने सुनवाई से किया इनकार

काला हिरण केस में सलमान खान के खिलाफ वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम की धारा 9/51 के तहत कार्रवाई की गई थी. इस मामले में सलमान को छोड़कर बाकी सहयोगियों को बरी कर दिया गया था. उन्हें 5 अप्रैल 2018 को बरी किया गया था. वहीं, इस केस में सलमान को 5 अप्रैल 2018 को पांच साल की सजा भी सुनाई गई थी. लेकिन बाद में वो बेल पर रिहा हो गए थे.

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सह आरोपियों के खिलाफ लीव टू अपील जारी

जब सलमान खान को इस केस में सजा हुई तो उन्होंने जिला एवं सेशल न्यायालय जोधपुर में अपील दायर की थी और जमानत पर रिहा हो गए थे. इसके साथ ही बाद में सलमान की अपील को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका दी गई थी. हाई कोर्ट के आदेश पर 21 मार्च, 2022 को ये अपील हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई थी. इस मामले में अधिवक्ता महिपाल विश्नोई का भी बयान सामने आया है.

First published on: Feb 16, 2026 05:21 PM

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