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बॉलीवुड

राजपाल यादव ने जमा कराई 1.5 करोड़ की डीडी, दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत

Rajpal Yadav Bail Plea: राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले की वजह से 5 फरवरी को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा. ऐसे में अब उनकी बेल याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई की जा रही है, जिसमें उनकी याचिका को मंजूरी मिल गई है लेकिन एक शर्त भी रखी गई है.

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Edited By : Rahul Yadav Updated: Feb 16, 2026 15:18
Rajpal Yadav, Rajpal Yadav Bail Plea
राजपाल यादव को मिलेगी बेल? (File photo)

राजपाल यादव 16 साल पुराने चेक बाउंस मामले की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं. एक्टर को 5 फरवरी, 2026 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने बेल याचिका दाखिल की थी. इस पर पहली बार 12 फरवरी को सुनवाई की गई थी. उस समय कोर्ट की ओर से अभिनेता के वकील को फटकार मिली थी और वकील की मांग पर 16 फरवरी के लिए सुनवाई को टाल दिया गया था. ऐसे में अब इसी बेल याचिका पर आज सुनवाई हुई. वकील ने अंतरिम जमानत के लिए अनुरोध किया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने 1.5 करोड़ के डिमांड ड्राफ्ट जमा कराने के लिए कहा था, जो एक्टर ने जमा करा दिया है और इसके बाद अब उन्हें बेल की मंजूरी मिल गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव की बेल याचिका को मंजूर तो कर लिया है लेकिन उनके लिए शर्त भी रखी गई है. हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत के लिए राजपाल यादव के वकील को दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का समय दिया था. कोर्ट की ओर से कहा गया था कि अगर आज 3 बजे तक डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया जाएगा तो उन्हें जमानत मिल जाएगी. अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इस मामले पर अगला फैसला 17 फरवरी को सुनाया जाता. लेकिन अब एक्टर की ओर से डीडी जमा करा दी गई है और इस मामले में सुनवाई अगली तारीख 18 मार्च तय की गई है. राजपाल की ओर से बेल याचिका भतीजी की शादी अटेंड करने के लिए दाखिल की गई थी. उनकी भतीजी की शादी 19 फरवरी को है.

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कोर्ट से पड़ी थी फटकार

दिल्ली हाई कोर्ट में 12 फरवरी को भी राजपाल यादव की बेल याचिका पर सुनवाई की गई थी, जिसमें एक्टर को कोर्ट से फटकार पड़ी थी. एक्टर की ओर वकील द्वारा दी गई सभी दलीलों को कोर्ट ने बेबुनियाद ठहराया था. एक्टर ने अपनी सजा को रद्द करने की भी मांग की थी और मामले को सेटल करने की इच्छा भी जताई थी. उनकी इस डिमांड पर राजपाल का कहना था कि जब वो पहले ही कुबूल कर चुके हैं कि उन्होंने कर्ज लिया था तो फिल्म माफी कैसी. कोर्ट ने कहा कि राजपाल को 25-30 मौके पैसे चुकाने के लिए पहले ही दिए जा चुके हैं. इसके बावजूद उन्होंने पैसे नहीं चुकाए. उन पर अपना वादा पूरा ना करने का भी आरोप लगाया था. राजपाल के वकील के मुताबिक, कर्ज की 3 करोड़ से ज्यादा की रकम दी जा चुकी है. याचिकाकर्ता को 2.10 करोड़ रुपये जमा करने हैं.

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16 साल पुराना है मामला

गौरतलब है कि अगर राजपाल यादव के चेक बाउंस वाले मामले की बात की जाए तो एक्टर से जुड़ा ये मामला 16 साल पुराना है. 2010 में एक्टर ने बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए 5 करोड़ का उधार लिया था. बदले में प्रॉफिट देने का वादा किया था. मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजपाल से पैसे वापस मांगे, जिसे वो देने में असमर्थ थे. फिर मामला कोर्ट पहुंचा और प्रोडक्शन हाउस की ओर से लीगल एक्शन लिया गया. राजपाल और उनकी पत्नी के खिलाफ केस हुआ है. इस सिलसिले में वह दो बार जेल जा चुके हैं.

First published on: Feb 16, 2026 02:34 PM

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