Anil Kapoor Arrives At Delhi High Court: बॉलीवुड सुपरस्टार अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने हाल में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है, जिसके बाद कोर्ट ने भी अभिनेता के हक में अपना फैसला सुनाया है। दरअसल, एक्टर पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ी याचिका को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अनिल कपूर के नाम, आवाज और फोटो के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस अधिकार पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘किसी भी इंसान के नाम, आवाज, फोटो और संवाद का गलत या बिना बताए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है’।
दरअसल, अनिल कपूर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर लोगों और सोशल मीडिया चैनलों, वेबसाइटों, मोबाइल ऐप पर उनके नाम, आवाज, साइन, फोटो या किसी भी तरह की दूसरी चीजों का इस्तेमाल करने के खिलाफ उनके प्रचार/व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगाने की मांग की।
Actor Anil Kapoor moves a suit in Delhi High Court, seeking a permanent injunction restraining infringement of his Publicity/Personality rights against people at large and social media channels, websites, mobile apps for using his name, voice, signature, image or any other… pic.twitter.com/huB9kjMIU8
— ANI (@ANI) September 20, 2023
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Anil Kapoor के पक्ष में आया हाई कोर्ट का फैसला
दिल्ली High Court ने अभिनेता अनिल कपूर के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘किसी भी इंसान के नाम, आवाज, फोटो या संवाद का अवैध इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। कई मशहूर हस्तियों के समर्थन का अधिकार असल में आजीविका का एक मुख्य स्रोत हो सकता है और इसे अवैध बिजनेस की परमिशन देकर खत्म नहीं किया जा सकता’। (Anil Kapoor Arrives At Delhi High Court)
When you girl boss too hard & skip the whole 'falling in love' part
Don't forget to come to theatres on October 6th 2023 to watch #ThankYouForComing
#ComebackOfTheChickFlick #DontForgetToCome pic.twitter.com/mRf2OgPnNs— Anil Kapoor (@AnilKapoor) September 20, 2023
Amitabh Bachchan भी इस अधिकार के लिए जा चुके कोर्ट
बता दें कि अनिल कपूर (Anil Kapoor) से पहले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) भी पिछले साल 2022 में इस अधिकार के दुरुपयोग का मामला लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, जिसके बाद कोर्ट का फैसला बिग बी के हक में आया था और उनकी भी आवाज, फोटो, नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी।