Nitin Arora
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नई दिल्ली: डाकघर एक सरकारी बॉडी है। डाकघर में खाता खोलना एक सुरक्षित विकल्प है। डाकघर में कई तरह की योजना भी चलती है। इसमें लोग बचत खाता खोलकर भी अच्छी ब्याज कमाते हैं। यह ग्राहकों को अनुकूल सुविधाएं प्रदान करता है। लेकिन अब रुपये की निकासी को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किए गए है। अगर आपका अकाउंट भी पोस्ट ऑफिस में है तो आपके लिए इन नियमों की जानकारी होना जरूरी है।
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संचार मंत्रालय की ओर से 25 अगस्त को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि अगर कोई ग्राहक 10 हजार रुपये से ज्यादा की निकासी करना चाहता है तो उसे स्पेशल वेरिफिकेशन की जरूरत होगी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था कि 10,000 रुपये से अधिक की निकासी राशि पर सत्यापन करना आवश्यक होगा।
सिंगल हैंडेड वाले डाकघरों में अधिक निकासी के लिए सत्यापन प्रक्रिया को हटा दिया गया है। इसके अलावा कुछ शर्तों में पोस्ट ऑफिस द्वारा भी ट्रांजेक्शन चेक किया जा सकता है। डाकघर में बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए ऐसे नियम लाए गए हैं। इससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी।
बैंकिंग से जुड़े फ्रॉड को रोकने के लिए लाए गए नियमों के अलावा डाकघर ने निकासी की सीमा भी बढ़ा दी है। पहले खाताधारक केवल 5000 रुपये तक ही निकाल सकते थे, जिसे अब बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। शाखा पोस्टमास्टर किसी भी ग्राहक के खाते में 50 हजार रुपये से अधिक का लेनदेन स्वीकार नहीं करेगा।
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जैसा आपको ज्ञात होगा कि डाकघर में कोई भी खाता खोल सकता है। मिनिमम बैलेंस जो मेनटेन करना होता है वह सिर्फ 500 रुपये है। वर्तमान में यह 4 प्रतिशत की ब्याज दर की पेशकश करता है, जो किसी भी अन्य बचत खाते से अधिक है।
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