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Traffic Challan Rule: चुटकी में कैंसल होगा गलत चालान, जानें आसान तरीका

Traffic Challan Cancellation Rule in India: ट्रैफ‍िक पुल‍िस अगर गलत चालान काट देता है तो आप उसे कैंसल कर सकते हैं. जान‍िये इसके ल‍िए आपको क्‍या करना होगा?

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Traffic Police Challan

Traffic Challan Cancellation Rule: ट्रैफिक के न‍ियमों का अगर आप उल्लंघन करते ही चालान काट द‍िया जाता है. आजकल ये प्रक्र‍िया ऑनलाइन हो रही है. यानी इधर आपने ट्रैफ‍िक रूल तोड़े और उधर ऑनलाइन आपके पास चालान का ब‍िल आ जाएगा. लेक‍िन कई बार ऐसा भी होता है क‍ि आप गाड़ी सही चलाते हैं और क‍िसी भी ट्रैफ‍िक रूल का उल्‍लंघन न करने पर भी आपके पास गलत चालान आ जाता है. हालांक‍ि ये जानबूझ कर नहीं क‍िया जाता है. नंबर प्लेट में गड़बड़ी, सिस्टम में गड़बड़ी या किसी अन्य वाहन के नंबर से मिलते-जुलते नंबर होने के कारण ऐसा हो सकता है.

अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो परेशान न हों. क्‍योंक‍ि आप अपने गलत चालान को रद्द करा सकते हैं. अब आपको बिना किसी गलती के जुर्माना भरने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा. आप अपना चालान ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से रद्द करा सकते हैं. आइये जानते हैं क‍ि न‍ियम क्‍या क‍हते हैं और चालान रद्द कराने की आसान प्रक्र‍िया क्‍या है.

ऑनलाइन और ऑफलाइन चालान कैसे कैंसल कराएं ?

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गलत चालान रद्द करने के लिए, आपको सबसे पहले ई-चालान परिवहन पोर्टल पर जाना होगा. वहां आपको “शिकायत” ऑप्‍शन मिलेगा. आपको चालान नंबर, वाहन नंबर, मोबाइल नंबर और जरूरी दस्तावेज जैसे आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन की एक तस्वीर अपलोड करनी होगी. आपको यह भी बताना होगा कि चालान गलत क्यों है. इसके बाद, ट्रैफ‍िक विभाग जांच करेगा और चालान कैंसल कर देगा.

आप चाहें तो ट्रैफ‍िक पुलिस कार्यालय में जाकर लिखित शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं. जांच के बाद, चालान आमतौर पर रद्द कर दिया जाता है और कोई जुर्माना नहीं लगता. लेक‍िन इसके ल‍िए जरूरी है क‍ि आप समय पर शिकायत दर्ज कराएं. क्योंकि लंबित चालान के कारण आपको कानूनी नोटिस या लाइसेंस निलंबन भी हो सकता है.

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लेखक के बारे में

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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