Nitin Arora
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Taxpayers: टैक्सपेयर को आयकर विभाग की तरफ से एक मैसेज मिल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है, ‘आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित फॉर्म 60/61 में आपके द्वारा रिपोर्ट किए गए कुछ लेनदेन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि आपके पास पैन नंबर नहीं है, तो इसे तुरंत फॉर्म 49A के तहत लागू किया जा सकता है या फिर कैंपेन एक्सेक्यूटिव डेट से 15 दिनों के भीतर पैन नंबर रिपोर्टिंग यूनिट को जमा किया जाना चाहिए।’
यह एक SMS है जो कई करदाताओं को हाल ही में आयकर विभाग से मिला है। आयकर विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट कर SMS भेजे जाने के बारे में खुद पुष्टि की। उनकी तरफ से कहा गया, ‘यह आयकर विभाग का एक वास्तविक SMS/ईमेल है। इस SMS/ईमेल के प्राप्तकर्ता कृपया ध्यान दें: यदि आपके पास पैन नहीं है, तो आपसे पैन प्राप्त करने और रिपोर्टिंग इकाई (RE) को पैन की रिपोर्ट करने का अनुरोध किया जाता है…।
Dear @KSCAA_CA,
This is a genuine SMS/Email from the Income Tax Department. Recipients of this SMS/Email may pl note:
1. In case you do not possess a PAN, you are requested to obtain PAN and report PAN to the Reporting Entity(RE) .
2. In case you already possess a PAN, you…— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 11, 2023
एक व्यक्ति को अक्सर विभिन्न वित्तीय लेनदेन के लिए अपना स्थायी खाता नंबर (PAN) Quote/जमा करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, यदि व्यक्ति के पास पैन नहीं है, तो फॉर्म 60 जमा करना होगा।
ET के मुताबिक, मुंबई स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म एन.ए. शाह एसोसिएट्स के डायरेक्ट टैक्सेशन पार्टनर गोपाल बोहरा के अनुसार, ‘कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन नहीं है और उसने एक वित्तीय वर्ष में कुछ निर्दिष्ट लेनदेन किए हैं, तो इसी लिए उन्हें यह SMS प्राप्त हो रहा है।’ इस मामले में, निर्दिष्ट लेन-देन का मतलब ऐसे लेन-देन से है जहां पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है।
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