हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: Asian Games 2026election commissionBigg Boss 20

Mutual Fund KYC के लिए नहीं चलेंगे ये डॉक्‍यूमेंट्स, 31 मार्च से पहले इन्वेस्टर्स जरूर कर लें यह काम

Mutual Fund KYC Valid Documents: म्‍यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए KYC अनिवार्य की गई है। अगर इसे पूरा नहीं किया गया तो डिपॉजिट से लेकर विड्रॉल जैसी कई सर्विस का इस्तेमाल करने में दिक्कत आ जाएगी। KYC करवाने में कुछ डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माने जाएंगे। अगर आपने उन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है तो 31 मार्च से पहले वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखाकर KYC प्रोसेस पूरा कर लें।

विज्ञापन
Mutual Fund

Mutual Fund KYC Valid Documents: जो लोग म्‍यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें लेकर बड़ा अपडेट आया है। अब म्‍यूचुअल फंड KYC के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट देने की जरूरत पड़ेगी। हाल ही में, रजिस्ट्रार के फिनटेक और सीएएमएस ने वितरकों को एक सूचना भेजी जिसमें जिन म्‍यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने KYC के लिए बिल या बैंक स्‍टेटमेंट का यूज किया है, उन्हें 31 मार्च तक ऑफिशियली वैलिड डॉक्‍यूमेंट्स के साथ अपना रिकॉर्ड अपडेट करना होगा।

अगर ऐसा नहीं किया गया तो?

अगर आधिकारिक तौर पर वैलिड डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं किए जाते हैं तो व्यक्ति के म्‍यूचुअल फंड में ट्रांजेक्शन रोक दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि इन्वेस्टर अपने फंड का विड्रॉल नहीं कर सकेंगे और न ही SIP की किस्त जमा कर सकेंगे।

यह भी पढ़ें: एक साल में 60% से ज्यादा रिटर्न, देखिए Equity Mutual Funds की लिस्ट

विज्ञापन

KYC के लिए कौन-से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं इस्तेमाल?

आधिकारिक वैलिड डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, ड्राइविंग लइसेंस, पासपोर्ट, नरेगा जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या एनपीआर पत्र से KYC करनी होगी। इनमें नाम और पता मेंशन होता है। अगर आप म्‍यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हैं तो जल्द KYC करके इसे अपडेट कर लें।

कौन-से डॉक्यूमेंट KYC के लिए वैलिड नहीं हैं?

अगर व्यक्ति ने केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाने वाला पहचान पत्र, उपयोगिता बिल, बैंक अकाउंट/डाकघर खाता विवरण, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पत्र, संपत्ति या नगरपालिका टैक्स रसीद और पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश जैसे डॉक्यूमेंट्स से KYC की है तो वह वैलिड नहीं मानी जाएगी।

विज्ञापन

जानकारी के लिए बता दें कि म्‍यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए KYC अनिवार्य की गई है। बिना KYC के म्‍यूचुअल फंड में डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं कर सकेंगे। इसके साथ-साथ SIP में भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे।

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola