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पति से लेती हैं घर खर्च के लिए पैसे तो हो जाएं सावधान! इनकम टैक्स भेज सकता है नोटिस

Income Tax : अगर आप अपने पति या परिवार के दूसरे शख्स से घर खर्च या दूसरी चीजों के खर्च के लिए पैसे लेती हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। अगर सही जवाब न दिया जाए तो भारी जुर्माना भी लग सकता है।

Edited By : Rajesh Bharti | Updated: Apr 20, 2024 11:05
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Income Tax Department
कमाई की जानकारी देनी चाहिए

Income Tax : आप अपने या घर के किसी भी खर्च के लिए या दूसरी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी शख्स से पैसे लेते हैं तो इनकम टैक्स विभाग इसका हिसाब मांग सकता है। इसके लिए पहले आपको एक नोटिस भेजा जा सकता। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। एक्शन में आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है या केस भी किया जा सकता है।

देना होगा हिसाब

मान लीजिए कि आपकी कमाई का कोई सोर्स नहीं है। आपके पति की जॉब है और वह सैलरी से आई रकम का एक हिस्सा हर महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आप इस रकम का इस्तेमाल घर या किसी दूसरे खर्च में करती हैं। शुरुआत में हो सकता है कि सब कुछ सही रहे लेकिन यह भी हो सकता है कि हमेशा सही न रहे। अगर आप इनकम टैक्स की रडार पर आ जाती हैं तो इनकम टैक्स आपको नोटिस भेजकर पूछ सकता है कि खर्च करने वाली रकम कहां से आ रही है। ऐसे में आपको उस रकम का हिसाब देना होगा।

Income Tax

कमाई की जानकारी देनी चाहिए

…तो पति को ही देनी होगी जानकारी

इनकम टैक्स के आए नोटिस में आपको बताना होगा कि आपके अकाउंट में जो रकम आई है वह आपके पति ने अपनी सैलरी की रकम में से भेजी है। ऐसे में आपको पति के बैंक स्टेटमेंट की कॉपी इनकम टैक्स विभाग को भेजनी होगी। इसके बाद आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब ऐसे में आपके पति की जवाबदेही होगी। उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इस बात की पूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही अगर कुछ देनदारी बनती है तो उसे चुकाना होगा।

यह भी पढ़ें : Income Tax Rebate: काम की बात! इनकम टैक्स भरने पर चाहिए छूट? जानें एक्सपर्ट की राय

इस मामले में पत्नी को देना होगा टैक्स

पति से मिली रकम को अगर पत्नी कहीं निवेश करती है या किसी दूसरे तरीके से उस रकम से कमाई करती है तो कमाई पर टैक्स की देनदारी बनेगी। मान लीजिए, अगर आप अपने पति से मिली रकम को शेयर मार्केट या किसी दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट करती हैं और उससे रिटर्न के रूप में कमाई करती हैं तो आपको ITR फाइल करते समय मिले रिटर्न के बारे में बताना होगा। ऐसे में आपको जो रिटर्न मिला है, वह आपकी कमाई मानी जाएगी और उस पर सामान्य टैक्स स्लैब दर के हिसाब से टैक्स देना होगा।

First published on: Apr 20, 2024 11:05 AM

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