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March 2023 Task: आईटीआर फाइलिंग से लेकर पैन-आधार लिंक तक ये 5 जरूरी काम इस महीने जरूर करें पूरे

March 2023 Task: पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है, जिसका अर्थ है कि यदि आप अपने पैन कार्ड को अपने 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आपका पैन अगले महीने से निष्क्रिय हो जाएगा। इसके अलावा मार्च के अंत का […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Mar 13, 2023 12:52
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March 2023 Task: पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है, जिसका अर्थ है कि यदि आप अपने पैन कार्ड को अपने 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आपका पैन अगले महीने से निष्क्रिय हो जाएगा। इसके अलावा मार्च के अंत का मतलब चालू वित्त वर्ष का अंत भी होगा। इसलिए, कई अन्य वित्तीय कार्य हैं जैसे, निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अपडेट आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना, अग्रिम कर भुगतान (Advance tax payment) और कर बचत निवेश, जिन्हें इस महीने के अंत तक पूरा करने की आवश्यकता है। बता दें कि अग्रिम कर भुगतान की अंतिम तिथि 15 मार्च 2023 है और इसे तत्काल आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। मार्च में किए जाने वाले पांच जरूरी काम

पैन-आधार लिंक

आधार-पैन लिंकिंग की समय सीमा में विस्तार के बाद, आयकर विभाग ने दो महत्वपूर्ण केवाईसी दस्तावेजों को जोड़ने के लिए नई समय सीमा 31 मार्च 2023 निर्धारित की है। आयकर विभाग के अनुसार, आधार से लिंक ना करने पर पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। पैन-आधार लिंकिंग 31 मार्च 2023 तक मुफ्त है जबकि 1 अप्रैल 2023 से पैन आधार लिंक करने के लिए ₹1,000 का शुल्क लगेगा।

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अपडेट आईटीआर जमा करना

वित्त वर्ष 2019-20 या निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अपडेटेड आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। करदाताओं द्वारा यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि वे 31 मार्च 2023 की इस समय सीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं तो वे आईटीआर को अपडेट करने में सक्षम नहीं होंगे।

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एडवांस टैक्स फाइलिंग

भारत के आयकर कानून के अनुसार, अनुमानित आय के आधार पर अग्रिम कर का प्रावधान है। यदि अनुमानित आय के आधार पर 10 हजार रुपये से अधिक की कर देनदारी होती है तो ऐसे करदाता के लिए अग्रिम कर देना जरूरी है।

  • पहली किस्त 15 जून 15%
  • दूसरी किस्त 15 सितंबर 45%
  • तीसरी किस्त 15 दिसंबर 75%
  • चौथी किस्त 15 मार्च 100%

टैक्स बचाने के लिए निवेश

कर बचाना है तो व्यक्ति को धारा 80C के तहत कर बचत लाभ प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी कर बचत योजनाओं में निवेश करना होगा। कर बचाने के लिए ऐसी योजनाओं में निवेश करने की आवश्यकता होती है। इससे उन्हें इसके माध्यम से कुछ राशि बचाने में मदद मिलेगी।

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कर बचत बीमा

कर और निवेश विशेषज्ञ हमेशा कमाने वाले व्यक्ति को निवेश विकल्पों के अलावा अन्य जीवन बीमा लेने का सुझाव देते हैं क्योंकि यह आपके आश्रितों के लिए किया जाता है जब आप अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल के लिए उपस्थित नहीं होते हैं। इसलिए, जीवन बीमा को निवेश विकल्प से अलग माना जाना चाहिए। हालांकि, बीमा एक कमाने वाले व्यक्ति को आयकर छूट का दावा करने में मदद करता है।

हालांकि, 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले नए आयकर नियम के अनुसार, ₹5 लाख के वार्षिक प्रीमियम से अधिक जीवन बीमा पॉलिसियों से आय कर योग्य होगी। लेकिन, यदि आप 31 मार्च 2023 से पहले या 5 लाख रुपये से अधिक वार्षिक प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, तो यह नए आयकर नियम के तहत नहीं आएगा।

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Nitin Arora

Edited By

Manish Shukla

First published on: Mar 11, 2023 12:49 PM
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