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बिजनेस

LPG Connection Rules 2026: क्या आपके इलाके में आ गई है PNG? 48 घंटे में लेना होगा कनेक्शन वरना रुक जाएगी सिलेंडर की डिलीवरी

केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस के इस्तेमाल को लेकर अब तक का सबसे सख्त आदेश जारी किया है। 24 मार्च 2026 को जारी नए नियमों के मुताबिक, जिन इलाकों में पीएनजी (PNG - पाइप वाली गैस) की सुविधा पहुंच चुकी है, वहां अब एलपीजी (LPG) सिलेंडर का खेल खत्म होने वाला है।

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Written By: Vandana Bharti Updated: Mar 25, 2026 15:18

LPG Connection Rules 2026: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ‘प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026’ लागू कर दिया है। इस आदेश का सीधा मतलब यह है कि अब शहरी इलाकों में रहने वाले लोग अपनी मर्जी से एलपीजी सिलेंडर और पीएनजी के बीच चुनाव नहीं कर पाएंगे। अगर आपके दरवाजे तक पाइपलाइन पहुंच गई है, तो आपको सिलेंडर छोड़ना ही होगा।

3 महीने का डेडलाइन नोटिस

सरकार के नए नियमों के अनुसार, यदि आपके क्षेत्र में PNG की सुविधा उपलब्ध है और आप फिर भी सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गैस कंपनी आपको एक नोटिस जारी करेगी। नोटिस मिलने के 3 महीने के भीतर अगर आपने PNG कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं किया, तो आपकी एलपीजी सप्लाई स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। यही नियम उन हाउसिंग सोसायटियों (RWA) पर भी लागू होगा जो पाइपलाइन बिछाने में अड़ंगा डाल रही हैं।

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सरकार ने क्यों लिया यह कड़ा फैसला?
इस फैसले के पीछे मुख्य कारण पश्चिम एशिया (ईरान-इजरायल) में जारी युद्ध है। होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा के कारण भारत में एलपीजी का आयात प्रभावित हुआ है। सरकार चाहती है कि शहरी इलाकों में उपलब्ध एलपीजी को बचाकर उन ग्रामीण इलाकों में भेजा जाए जहां पाइपलाइन बिछाना फिलहाल मुमकिन नहीं है।

ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) को मजबूत किया जाए और विदेशी आयात पर निर्भरता कम की जाए। तेल सचिव नीरज मित्तल के अनुसार, इस “संकट को अवसर में बदलने” के लिए यह कदम उठाया गया है।

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अब कनेक्शन लेना हुआ सुपरफास्ट
नया आदेश उपभोक्ताओं और कंपनियों के लिए प्रक्रिया को तेज बनाता है। आवेदन करने के मात्र 48 घंटे के भीतर कंपनी को उपभोक्ता को कनेक्शन देना होगा। रेजिडेंशियल सोसायटियों (RWA) को पाइपलाइन बिछाने की अनुमति मात्र 3 कार्य दिवस में देनी होगी, वे इसे बिना ठोस कारण खारिज नहीं कर सकते।

सरकारी विभागों की भूमिका: पाइपलाइन के लिए राइट ऑफ वे (रास्ता) देने में देरी हुई, तो उसे स्वचालित स्वीकृत (Deemed Approved) माना जाएगा।

तकनीकी दिक्कत होने पर क्या होगा? (NOC का प्रावधान)
सरकार ने उन लोगों का भी ख्याल रखा है जिनके घर ऐसी जगह हैं जहां पाइपलाइन ले जाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में गैस कंपनी एक अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी करेगी। NOC मिलने के बाद उपभोक्ता की एलपीजी सप्लाई पहले की तरह जारी रहेगी। हालांकि, भविष्य में तकनीक उपलब्ध होने पर यह NOC रद्द कर दिया जाएगा और PNG लेना अनिवार्य होगा।

First published on: Mar 25, 2026 03:18 PM

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