ITR filing 2023: इस जरूरी काम को समय पर पूरा करें, नहीं तो आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा

INCOME TAX Filling

ITR filing 2023:  वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होगा। 1 अप्रैल से नए असेसमेंट ईयर 2023-24 की शुरुआत हो गई है। आमतौर पर आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई होती है। इस साल का टैक्स रिटर्न इसी तारीख को देय होने की उम्मीद है।

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आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, ‘देर से आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना 5,000 रुपये है लेकिन ज्यादा बाद में फाइल करने पर यह राशि दोगुनी हो जाती है। हालांकि, अगर आपकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये से कम है, तो अधिकतम जुर्माना 1,000 रुपये होगा। वहीं 25 लाख रुपये से ज्यादा टैक्स चोरी होने पर 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है।’

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फाइल करने वाले टैक्स रिटर्न

आयकर विभाग ने अब तक सात अलग-अलग रूपों यानी आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6 और आईटीआर 7 को अधिसूचित किया है। कर योग्य आय वाले सभी व्यक्तियों या जो अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें निर्दिष्ट देय तिथि के भीतर वार्षिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना आवश्यक है।

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ITR फॉर्म की प्रयोज्यता करदाता की आय के स्रोतों, अर्जित आय की राशि और करदाता किस श्रेणी से संबंधित है, जैसे व्यक्तियों, HUF, कंपनियों, आदि के आधार पर भिन्न होती है।

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न केवल आय के विवरण बल्कि समय-समय पर निर्धारित विभिन्न प्रकटीकरण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, दाखिल करने के लिए उपयुक्त आईटीआर फॉर्म का सावधानीपूर्वक पता लगाने की आवश्यकता है।

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