Nitin Arora
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PAN Card Update: यदि आधार और पैन को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 31 मार्च, 2023 तक लिंक नहीं किया जाता है, तो स्थायी खाता संख्या (PAN card) निष्क्रिय हो जाएगा। 1 अप्रैल, 2023 से, आपका पैन और आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में आपको सरकार को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। सीबीडीटी के 30 मार्च, 2022 के एक सर्कुलर में कहा गया है, ‘अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो उच्च दर पर कर की कटौती करनी होगी।’
आयकर विभाग ने पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 तय की थी लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया। बहरहाल, 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2022 के बीच अपने पैन और आधार को जोड़ने वालों के लिए 500 रुपये का शुल्क था।
पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा बाद में आईटी विभाग द्वारा 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी गई थी। पैन-आधार को 1 जुलाई, 2022 से 31 मार्च, 2023 के बीच लिंक करने वाले पैन धारकों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यदि पैन धारक अपने पैन को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो उनका पैन कार्ड 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। टैक्स चोरी को नियंत्रित करने और रोकने के लिए, आईटी विभाग ने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
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