Income Tax Relief 2025: 12.75 लाख तक की इनकम हुई टैक्स फ्री, जानिए कैसे मिलेगा लाभ

इस साल के बजट में सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स फ्री करने से लाखों मिडिल क्लास लोगों को फायदा होगा। आइए इसके बारे में जानते हैं।

Income Tax Department

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए साल 2025 के बजट में 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके साथ ही 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लागू किया गया है, जिससे कुल 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह फैसला मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ा तोहफा है। लेकिन कई लोग इसको लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर उनकी 12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री कैसे होगी? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं।

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न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब

न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार, टैक्स स्लैब कुछ इस तरह से काम करेगा, यानी 0-4 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं है। मगर 4 से 8 लाख रुपये पर 5% टैक्स और 8-12 लाख रुपये पर 10% टैक्स है। ऐसे में सवाल उठता है कि 12.75 लाख का टैक्स फ्री कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा।

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0-4 लाख रुपये – कोई टैक्स नहीं
4-8 लाख रुपये – 5% टैक्स
8-12 लाख रुपये – 10% टैक्स
12-15 लाख रुपये – 15% टैक्स
15-20 लाख रुपये – 20% टैक्स
20-25 लाख रुपये – 25% टैक्स
25 लाख से अधिक – 30% टैक्स

12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री कैसे?

बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सरकार टैक्स रिबेट देती है। यह न्यू टैक्स रिजीम में 60,000 रुपये तक की टैक्स देनदारी को माफ कर देती है। आइए इसका कैलकुलेशन समझते हैं।

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0-4 लाख की इनकम – कोई टैक्स नहीं
4-8 लाख की इनकम – 5% टैक्स यानी 20,000 रुपये
8-12 लाख की इनकम – 10% टैक्स यानी 40,000 रुपये
कुल टैक्स देनदारी – 20,000 + 40,000 = 60,000 रुपये
अब, सेक्शन 87A के तहत 60,000 रुपये तक की टैक्स रिबेट मिल रही है, जिससे 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर इसमें 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दें, तो 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाएगी।

कैसे मिलेगा टैक्स रिबेट का लाभ?

अगर आप इस टैक्स रिबेट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में हम यहां बताने जा रहे हैं।

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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करें। टैक्स रिबेट का लाभ पाने के लिए आपको समय पर अपना ITR दाखिल करना होगा। इसके साथ ही आपको अपने लिए सही टैक्स रिजीम चुनना होगा। बता दें कि यह छूट न्यू टैक्स रिजीम में ही उपलब्ध है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनते हैं, तो यह लाभ नहीं मिलेगा। रिबेट ऑटोमैटिक लागू होगी, अगर आपकी टैक्स देनदारी 60,000 रुपये से कम है, तो रिबेट ऑटोमैटिकली लागू हो जाएगी और आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।

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