Traffic Challan के नए नियम से मिलेगी बड़ी राहत, दिल्ली के परिवहन मंत्री ने किया पोस्ट

Delhi Traffic Challan: यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान की मार पड़ती है। चालान के मामले लंबे समय तक चलते हैं। लोग अपना चालान भरने में देरी करते हैं। लेकिन दिल्ली में अब नया नियम लागू होगा, जिसमें चालान में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

Delhi Traffic Challan

Delhi Traffic Challan: परिवहन विभाग ने दिल्ली सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। इसमें मांग की गई कि उल्लंघन के मामलों में मौके पर चालान का भुगतान पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाए। इस प्रस्ताव पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विचार किया। अब से यातायात अपराधों को चालान राशि का मौके पर भुगतान करने पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

कैसे होगा चालान आधा?

दिल्ली सरकार ने जनता को राहत देने के लिए चालानों में छूट देने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि ‘दिल्लीवासियों की सुविधा के लिए तथा यातायात जुर्माने के निपटारा करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विशिष्ट धाराओं के तहत चालान राशि को 50% करने का फैसला लिया है।’

उन्होंने बताया कि एक प्रस्ताव उपराज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा है। चालान होने के 90 दिनों के अंदर चालान राशि के भुगतान के मामलों में भी ये आदा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इस नियम की अधिसूचना के बाद जारी किए गए चालानों के लिए 30 दिनों के अंदर भुगतान करने पर भी चालान आधा होगा। उन्होंने आगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसका श्रेय देते हुए लिखा कि ‘मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में दिल्ली सरकार दिल्लीवासियों के जीवन को आसान और आरामदायक बनाने के लिए समर्पित है।’

किस स्थिति में लागू होगा ये नियम?

बयान के अनुसार, इन अपराधों में गाड़ी के मालिक द्वारा किसी भी व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना, वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाना, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, मानसिक या शारीरिक रूप से वाहन चलाने के लिए अयोग्य होने पर वाहन चलाना, तेज रफ्तार वाले मामले शामिल हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य नागरिकों को अपने यातायात जुर्माने को तुरंत चुकाने के लिए प्रेरित करना है।

यातायात अपराधों को कम करने का प्रावधान यात्रियों को यातायात जुर्माना निपटाने के लिए प्रोत्साहित करके सुविधा सुनिश्चित करेगा। इससे अदालतों और परिवहन विभाग पर काम का बोझ कम होगा।

तैनात किए गए नए पुलिस अफसर

चालान की लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए ये नया नियम लाया गया है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के हेड कांस्टेबल को तैनात किया है। इसके अलावा इससे ऊपर के रैंक अधिकारियों के साथ-साथ दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के सहायक यातायात निरीक्षकों को भी ट्रैफिक का उल्लंघन के मामलो को कम करने के लिए लगाया गया है।

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लेखक के बारे में

Shabnaz

Shabnaz

शबनाज़ खानम एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो वर्तमान में न्यूज़24 में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने इंडिया डेली लाइव, ज़ी न्यूज़ सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न पदों पर ज़िम्मेदारियां निभाई हैं। शबनाज़ ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्हें डिजिटल और टीवी दोनों में काम करने का 5 साल का अनुभव प्राप्त है और वे अपने संपादन कौशल, बारीक नज़र और विस्तृत कहानी को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती हैं। काम के अलावा, उन्हें सिनेमा और लाइफस्टाइल पर बातचीत करना बेहद पसंद है, जो उनकी कहानी कहने की गहरी रुचि को दर्शाता है।
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