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500 और 1000 के पुराने नोट रखने पर क्‍या हो सकती है सजा? जानें क्या कहता है कानून?

हाल ही में दिल्ली के वजीरपुर इलाके से बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट बरामद क‍िए गए हैं. क्‍या बंद हो चुके 500 और 1000 के नोटों को रखने पर सजा होती है? अगर आपके घर में अब भी 500 या 1000 के पुराने नोट पड़े हैं तो उसका क्‍या करें?

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New Rules for old ₹500 and ₹1000 Notes: दिल्ली के वजीरपुर इलाके से बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट बरामद क‍िए गए हैं. इस घटना के बाद लोगों के मन में ये सवाल है क‍ि क्‍या अपने घर में पुराने नोटों को रखना कानूनी तौर पर जुर्म है? अगर क‍िसी के घर में चलन से बाहर हो चुके 500 और 1000 रुपये के नोट पाए गए हैं तो क्‍या होगा? आइये आपको इसके न‍ियमों के बारे में समझाते हैं.

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क्‍या कहता है RBI?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसे लेकर लोगों के बीच बढ़ते कंफ्यूजन को देखते हुए कुछ नियमों की घोषणा की है. इसके तहत नागरिकों के पास अगर सा 2016 में बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट अब भी रखे हुए हैं तो वो उसे बदल सकते हैं. इस नई पॉलिसी को बनाने के पीछे RBI का यही मकसद है क‍ि ऐसे लोगों को एक और मौका जरूर म‍िलना चाहिए, जो विरासत, कानूनी निपटान या भूले हुए कैश मिलने जैसी सही वजहों के कारण एक्सचेंज डेडलाइन चूक गए हैं.

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क्‍या कहता है कानून
एसबीएन 2017 एक्ट के अनुसार पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों को रखना और उससे लेन देन करना एक अपराध माना जाता है. एक व्यक्ति, कानूनी तौर पर कुल मिलाकर ज्‍यादा से ज्‍यादा 10 पुराने नोट रख सकता है. अगर पढ़ाई, रिसर्च या न्यूमिज्‍मैटिक्स (सिक्के/नोट इकट्ठा करना) के मकसद से कोई व्यक्ति पुरानी करेंसी रखना चाहता है तो 25 नोट तक रख सकता है.

कोर्ट से अगर निर्देश है तो भी पुराने नोट रख सकते हैं, लेक‍िन 25 से ज्‍यादा नहीं. वरना इस लिमिट से ज्‍यादा नोट रखना एक दंडनीय अपराध है और आप पर 10000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है. इसके अलावा रखे गए नोट्स की फेस वैल्यू का पांच गुना ल‍िया जा सकता है. हालांक‍ि 2017 के इस कानून के तहत ज्यादा डिमॉनेटाइज्ड नोट रखने पर भले ही आर्थ‍िक दंड लगाया जाए, लेक‍िन कोई जेल नहीं होगी.

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First published on: Dec 15, 2025 10:55 AM

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Vandana Bharti

BAG नेटवर्क के माल‍िकाना हक वाले News 24 में बतौर DNE नई शुरुआत करने से पहले मैं, News18 में कॉन्‍ट्रीब्‍यूटर रही. DU के खालसा कॉलेज और YMCA (2005-06) से पढ़ाई करने के बाद मैंने साल 2007 में दैन‍िक जागरण अखबार (फीचर) से अपने कर‍ियर की शुरुआत की. फ‍िर देशबंधु (ब‍िजनेस पेज), ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार (ब‍िजनेस पेज), Aaj Tak ड‍िजिटल (कर‍ियर), News18 ड‍िज‍िटल (कर‍ियर), India.com (कर‍ियर और लाइफस्‍टाइल), Zee News ड‍िज‍िटल (लाइफस्‍टाइल और कर‍ियर) आद‍ि में काम कर चुकी हूं.

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