अगर आपका अक्सर विदेश आना जाना होता है, तो ये खबर आपको जरूर खुश कर देगी. अगर आप विदेश से कोई खास इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे iPhone, लैपटॉप या सोने के गहने लाने का प्लान कर रहे हैं, तो नए नियमों के हिसाब से आपकी अब बचत ज्यादा होगी. क्योंकि सरकार ने विदेश से लाई जा रही वस्तुओं पर टैक्स का दायरा बढ़ा दिया है.
50 हजार की जगह अब 75 हजार की शॉपिंग 'टैक्स फ्री'
अब तक नियम यह था कि अगर आप विदेश से भारत लौट रहे हैं, तो आप अपने साथ 50,000 रुपये तक का नया सामान जैसे परफ्यूम, गैजेट्स, कपड़े या गिफ्ट्स बिना किसी कस्टम ड्यूटी (Tax) दिए ला सकते थे.आज 2 फरवरी से लागू बदलाव के अनुसार अब यह लिमिट बढ़ाकर 75000 रुपये कर दी गई है. यानी अब आप 25000 का एक्स्ट्रा सामान बिना टैक्स दिए ला सकते हैं. अगर सामान की कीमत 75000 से ज्यादा होगी, तभी आपको टैक्स देना होगा.
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इलेक्ट्रॉनिक सामान पर छूट
अगर आप दुबई या अमेरिका से एक ऐसा फोन लाते हैं जिसकी कीमत भारतीय रुपयों में 1,10,000 रुपये है, तो पुराना नियम के अनुसार 50,000 रुपये की छूट मिलती थी, बाकी 60,000 रुपये पर आपको लगभग 38.5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी. लेकिन आज से लागू नए नियम के अनुसार 75,000 की छूट मिलेगी. अब आपको सिर्फ बचे हुए 35,000 रुपये पर ही टैक्स देना होगा. यानी आपको करीब 9,000 से 10,000 के टैक्स की सीधी बचत होगी.
सोने के गहनों (Jewellery) पर छूट
यह नियम उन भारतीयों के लिए है जो कम से कम 1 साल से विदेश में रह रहे हैं और अब भारत लौट रहे हैं. पुरुष अपने साथ 20 ग्राम तक के सोने के गहने बिना टैक्स दिए ला सकते हैं. पहले यह सीमा कम थी या उसकी वैल्यू लिमिट कम थी. जबकि महिलाएं अपने साथ 40 ग्राम तक के सोने के गहने टैक्स-फ्री ला सकती हैं.
इस बात पर गौर करें कि यह छूट सिर्फ पहने हुए या साथ लाए गए गहनों (Jewellery) पर है, सोने के सिक्कों या ईंट (Gold Coins/Bars) पर नहीं है.
शराब और सिगरेट के नियम (वही रहेंगे)
भले ही शॉपिंग की लिमिट बढ़ गई हो, लेकिन कुछ चीजों की सीमा पहले जैसी ही रहने की उम्मीद है. जैसे कि आप अभी भी अधिकतम 2 लीटर शराब और 100 सिगरेट ही ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं.
लैपटॉप के लिए विशेष नियम
भारत में एक लैपटॉप (इस्तेमाल किया हुआ या नया) लाने पर आमतौर पर पूरी छूट मिलती है, बशर्ते वह एक ही हो. इसे 75,000 की लिमिट से अलग रखा जाता है. क्योंकि इसे 'Duty-Free Personal Effect' माना जाता है. लेकिन अगर आप एक साथ 2-3 लैपटॉप लाते हैं, तो वे 75,000 की लिमिट में गिने जाएंगे और आपको टैक्स देना होगा.
नए नियम कब से लागू हो रहे हैं ?
यह आज यानी 2 फरवरी 2026 से प्रभावी हो गया है. तो अगर आपकी या आपके किसी परिचित की फ्लाइट आज या आज के बाद भारत लैंड कर रही है, तो उन्हें इस बढ़ी हुई लिमिट का फायदा मिलेगा.
ये जरूरी बातें याद रखें:
सिक्के और ईंट (Coins/Bars): याद रखें, ऊपर दी गई छूट सिर्फ गहनों पर है. अगर आप सोने के सिक्के या बिस्किट लाते हैं, तो आपको पहले ग्राम से ही भारी कस्टम ड्यूटी देनी होगी.
बिल साथ रखें: हमेशा अपने खरीदे हुए सामान का बिल अपने पास रखें. कस्टम अधिकारी वैल्यू चेक करने के लिए इसकी मांग कर सकते हैं.
लाल और हरा चैनल: अगर आपके सामान की कीमत 75000 रुपये से कम है, तो आप 'Green Channel' से जा सकते हैं. अगर ज्यादा है, तो खुद 'Red Channel' पर जाकर डिक्लेयर करें, वरना जुर्माना लग सकता है.