Nitin Arora
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Big ALERT for PAN holders: आयकर विभाग ने शनिवार को एक एडवाइजरी जारी की कि अगले साल मार्च के अंत तक जिन स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से नहीं जोड़ा गया है, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा। विभाग ने एक पब्लिक एडवाइजरी में कहा, ‘जो अनिवार्य है, आवश्यक है। देर न करें, आज ही लिंक कर लें!’
कहा गया, ‘आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 1.04.2023 से, बिना लिंक किया हुआ पैन निष्क्रिय हो जाएगा।’
मई 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, ‘छूट श्रेणी’ असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहने वाले व्यक्ति हैं; आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी; पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु और भारत का नागरिक नहीं होने वाला व्यक्ति।’
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा 30 मार्च को जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद, एक व्यक्ति आई-टी अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा और उसे कई तरह के प्रभावों का सामना करना पड़ेगा।
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