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Atal Pension Yojana: APY में शामिल होने की समय सीमा आज समाप्त, करदाता 1 अक्टूबर 2022 से नहीं ले पाएं स्कीम

नई दिल्ली: कल यानी 1 अक्टूबर 2022 से करदाता को अटल पेंशन योजना (APY) योजना में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वित्त मंत्रालय ने अब 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी अटल पेंशन योजना (APY) के लिए आयकरदाताओं को आवेदन करने की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया है।इसका मतलब यह है कि अगर […]

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नई दिल्ली: कल यानी 1 अक्टूबर 2022 से करदाता को अटल पेंशन योजना (APY) योजना में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वित्त मंत्रालय ने अब 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी अटल पेंशन योजना (APY) के लिए आयकरदाताओं को आवेदन करने की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया है।

इसका मतलब यह है कि अगर कोई ग्राहक, जो कर देता है, वह अटल पेंशन योजना (एपीवाई) योजना में शामिल होना चाहता है, तो आज यानी 30 सितंबर ऐसा करने की आखिरी तारीख है।

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अटल पेंशन योजना के बारे में जानें

– वित्त मंत्रालय की ओर से 10 अगस्त को जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी नागरिक जो आयकर अधिनियम के तहत आयकर दाता है या रहा है, वह 1 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना में शामिल होने का पात्र नहीं होगा।

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– अगर कोई व्यक्ति 1 अक्टूबर को या उसके बाद योजना से जुड़ा है और नए नियम के लागू होने की तारीख को या उससे पहले आयकर दाता पाया जाता है, तो उसका खाता तुरंत बंद कर दिया जाएगा।

– हालांकि उस समय तक जमा की गई पेंशन राशि या संचित पेंशन धन एक बार में वापस कर दिया जाएगा।

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– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई, 2015 को लॉन्च किया गया, APY का उद्देश्य विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना है।

– APY की योजना में 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के किसी भी भारतीय नागरिक को मौका मिल सकता है। बस बैंक खाता होना चाहिए। APY एक सरकारी योजना है जिसे PFRDA द्वारा NPS आर्किटेक्चर के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।

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– APY में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। इसलिए, एपीवाई के तहत ग्राहक द्वारा योगदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक होगी।

– सबसे पहले, यह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्रदान करता है। दूसरे, ग्राहक की मृत्यु पर पति या पत्नी को आजीवन पेंशन की गारंटी दी जाती है। तीसरा, सब्सक्राइबर और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु की स्थिति में, नॉमिनी को पूरी पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है।

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-एपीवाई सब्सक्राइबर्स को सेक्शन 80 सीसीडी और 80 सीसीई के तहत अपने योगदान के साथ-साथ अपने नियोक्ता के योगदान पर टैक्स लाभ मिलेगा।

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First published on: Sep 30, 2022 06:08 PM

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